मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु योजना | Madhya Pradesh Gramin Kamgar Setu Scheme
मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु योजना 2022 | एमपी ग्रामीण कामगार सेतु योजना ऑनलाइन आवेदन | मध्य प्रदेश ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना फॉर्म | मध्य प्रदेश ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना एप्लीकेशन फॉर्म
एमपी राज्य के ग्रामीण प्रवासी मजदूरों आदि हेतु इस योजना की शुरूआत की गई है। योजना के अतंर्गत श्रमिकों एवं अन्य छोटे व्यवसाय करने वाले को उद्यम स्थापित करने हेतु ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस ऋण के माध्यम से राज्य के प्रवासी श्रमिक अपने लिए किसी छोटे-मौटे व्यवसाय को स्थापित कर सकते है और अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते है। इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के श्रमिकों एवं छोटे काम करने वाले नागरिकों हेतु प्रदान किया जाएगा।
एमपी ग्रामीण कामगार सेतू योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आपको ऑनलाइन पंजीकरण व आवेदन करना होगा। आवेदन कर ही आप इस योजना का लाभ ले सकते है।
Table of content (TOC)
मध्य प्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु योजना 2022
एमपी ग्रामीण कामगार सेतू योजना की शुरूआत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले रिक्शा चालक, ठेला लगाने वाले, प्रवासी मजदूर, सड़क विक्रेताओं हेतु शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से इन्हीं लोगों को रोजगार स्थापित करने हेतु ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी। योजना का मुख्य उद्देश्य गांव में निवास करने वाले या छोटे व्यवसाय करने वाले नागरिकों को रोजगार हेतु लोन प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरूआत लोगों के कल्याण हेतु की गई है। इस योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडरों को लाभ प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपना जीवन सुलभ एवं सरल तरीके से जी सकें। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा चलाई गई यह एक कल्याणकारी योजना है, जिसका लाभ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले स्ट्रीट वेंडर ले सकते है।
मध्य प्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु योजना क्या है, इसके क्या लाभ है, इस योजना के क्या उद्देश्य है आदि की जानकारी हेेतु इस आर्टिकल का पूर्ण अध्ययन करें।
ग्रामीण कामगार सेतू योजना मध्य प्रदेश डिटेल
एमपी ग्रामीण कामगार सेतू योजना की शुरूआत राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 8 जुलाई 2020 को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से की गई। इस योजना की शुरूआत स्ट्रीट वेंडरों को लाभ देने हेतु शुरू की गई है। योजना के माध्यम से लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को रोजगार स्थापित करने हेतु सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को ही लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रवासी मजदूर इस योजना के माध्यम से मिलने वाले लोन से नए व्यवसाय की स्थापना कर सकते है। ग्रामीण कामगार सेतू योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को करीब 10,000 रूपए तक का ऋण व्यवसाय शुरू करने हेतु प्रदान किया जाएगा, यह लोन बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा।
इसके अतिरिक्त इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल लांच कर दिया गया है। यदि आप भी इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाना चाहते है तो आप भी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना
मध्य प्रदेश की इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ठेले वाले, रिक्शा वाले, दर्जी, सड़क विक्रेताओं आदि को लाभन्वित किया जाएगा। योजना के तहत बिना किसी गारंटी या ब्याज के स्ट्रीट वेंडरों को लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी। बता दें योजना के तहत करीब 10,000 रूपए का ऋण स्ट्रीट वेंडरों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु प्रदान किया जाएगा।
मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु योजना की विशेषताएं
- ग्रामीण कामगार सेतु योजना मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है।
- इस योजना की शुरूआत राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान द्वारा 8 जुलाई 2020 को की गई।
- कामगार सेतु योजना के माध्यम से केवल मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को लाभन्वित किया जाएगा।
- मध्य प्रदेश ग्रामीण कामगार सेतू योजना के तहत केवल स्ट्रीट वेंडरों को लाभन्वित किया जाएगा।
- राज्य में पुरूष या महिलाएँ दोनों ही इस योजना का लाभ उठा सकते है।
- 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत करीब 10,000 रूपए का ऋण बैंकों द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा।
- 10 हजार रूपए का ऋण बिना किसी गारंटी और ब्याज राशि के प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के इच्छुक आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
- इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायत कार्यालयों द्वारा भी इस योजना के अतंर्गत आवेदन किया जा सकता है।
- आवेदन करने के करीब 30 दिवस बाद लोन की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी।
- मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु योजना में आवेदक बिना किसी शुल्क का भुगतान किए आवेदन कर सकते है।
ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर लोन स्कीम का संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | ग्रामीण कामगार सेतू योजना |
संबंधित राज्य | मध्य प्रदेश |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री शिवराज चौहान |
संबंधित विभाग | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग |
लांच तिथि | 8 जुलाई 2020 |
लाभार्थी | ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर |
लाभ | रोजगार स्थापित करने हेतु ऋण की सुविधा |
अधिकारिक वेबसाइट | Click here |
मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु योजना के उद्देश्य
- एमपी ग्रामीण कामगार सेतु योजना को राज्य के आर्थिक संतुलन बनाएं रखने हेतु शुरू किया है।
- योजना के माध्यम से राज्य में रोजगार के अवसरों का विस्तार करने और नए अवसरों का सृजन करने हेतु लक्ष्य रखा गया है।
- स्ट्रीट वेंडरों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु इस योजना को क्रियान्वित किया गया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में इससे रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे और अन्य लोगों को भी रोजगार की प्राप्ति होगी।
- इस योजना के माध्यम से सड़का विक्रेताओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाएं जाने का प्रयास किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाएगा।
- इस योजना के एक अन्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना भी है।
- बेरोजगारी दर में कमी लाने हेतु यह राज्य सरकार का एक परिवर्तनशील चरण है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाएगा।
- कई आर्थिक कारणों से लोग अपना व्यवसाय शुरू नही कर पाते है इसी स्थिति के चलते राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु योजना शुरू की है।
- ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए भी यह एक कल्याणकारी योजना है, इसके माध्यम से महिलाएं सिलाई सेंटर, पार्लर आदि भी खोल सकती है।
- लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए एवं स्वरोजगार शुरू करने के इच्छुक आवेदक योजना के तहत आवेदन कर सकते है।
- इस प्रकार यह योजना समग्र विकास का समर्थन करते हुए शुरू की गई है।
स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना मध्य प्रदेश के लाभार्थी
क्रम संख्या | सड़क विक्रेता लाभार्थी |
1. | प्रवासी मजदूर |
2. | रिक्शा चालक |
3. | ठेला लगाने वाले |
4. | सड़क विक्रेता |
5. | रेहड़ी वाला |
6. | धोबी |
7. | बुनाई करने वाले |
8. | मुर्गी या अंडे बेचने वाले |
9. | फल बेचने वाले |
10. | समोसे कचौरी बेचने वाले |
11. | आइसक्रीम के रेहड़ी वाले |
12. | कर्मकार मंडला से संबंधित कार्यकर्ता |
13. | दर्जी |
14. | कपड़े धोने वाले पुरूष |
15. | बुनकर |
16. | ग्रामीण कारीगर |
17. | बढ़ई |
18. | साइकिल एवं मोटर साइकिल मरम्मत करने वाले |
19. | बोझा ढोने वाले |
21. | ऑटो रिक्शा चालक |
22. | ठेला खींचने वाले |
23. | हेयर ड्रेसर आदि |
मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु योजना हेतु पात्रता
- ग्रामीण कामगार सेतु योजना में आवेदन करने हेतु मध्य प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है।
- केवल ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर ही योजना के तहत आवेदन कर सकते है।
- इस योजना में लाभ लेने हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 55 वर्ष निर्धारित की गई है।
- महिला या पुरूष दोनों योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।
- सब्जियां बेचने वाले, फल बेचने वाले, चाय का ठेला या खोखा लगाने वाले, रेडी-टू-ईट खाद्य सामग्री बेचने वाले, पकौड़े और अंडे बेचने वाले,कपड़े धोने की दूकानें (धोबी), पान की दूकानें (पनवाड़ी), जूता गांठने वाले (मोची) आदि इस योजना में आवेदन के पात्र है।
- किसी भी जाति के आवेदक योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।
- इसके अतिरिक्त आवेदक का आधार कार्ड मोबाइल नम्बर से लिंक हुआ होना चाहिएं।
ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड ( मोबाइल नम्बर से लिंक)
- मोबाइल नम्बर
- बैंक खाता विवरण
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- शैक्षिक प्रमाण पत्र ( यदि हो तो)
मध्य प्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु योजना में आवेदन करें
ग्रामीण कामगार सेतू योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले स्ट्रीट वेंडर आवेदन कर सकते है। इस योजना के अतंर्गत ऋण हेतु आवेदन करने के लिए लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। यदि आप इस योजना में आवेदन करने के इच्छुक है तो आप भी इस योजना के तहत ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
ऑफलाइन आवेदन
- ऑफलाइन आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम आवेदक को ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत कार्यालय में अपने सभी दस्तावेज़़ों के साथ जाना होगा।
- इसके बाद कार्यालय अधिकारी से ग्रामीण कामगार सेतू योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवेदन पत्र प्राप्त करने पर उस फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें और सभी दस्तावेजों के साथ सलंग्न करें।
- इसके बाद उस फॉर्म को जनपद पंचायत कार्यालय या ग्राम पंचायत अधिकारी को जमा करें।
- फॉर्म जमा करने के उपरातं अधिकारी द्वारा फॉर्म का सत्यापन कर आपको रसीद प्रदान की जाएगी, इसे सहेजे।
- आवेदन के 30 दिवस के उपरांत आपका आवेदन अप्रूव हो जाएगा और बैंक द्वारा आपको ऋण प्रदान कर दिया जाएगा।
मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु योजना ऑनलाइन अप्लाई
एमपी ग्रामीण कामगार सेतू योजना रजिस्ट्रेशन अथवा ऑनलाइन आवेदन करने हेतु नीचे दिए गए स्टैप फॉलो करें।
स्टैप – 1
- स्ट्रीट वेंडर लोन योजना के अतंर्गत ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम ग्रामीण कामगार सेतू पोर्टल की Official Website पर जाएं। वेबसाइट पर जाने के उपरांत आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार का होम पेज खुल जाएगा।
- अब होम पेज पर दिख रहे विकल्प पंजीकरण करें पर क्लिक करें।
- क्लिक करने पर आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ अपना मोबाइल नम्बर एवं कैप्चा कोड अंकित करें।
- इसके बाद ओटीपी प्राप्त करें बटन पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करें एवं उसकी प्रविष्टि कर ग्रामीण पथ विक्रता चुनें।
स्टैप – 2
- अपना आधार नम्बर प्रविष्ट करें ओैर आधार से लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट कर स्वयं का सत्यापन करें।
- आधार सत्यासपन उपरांत समग्र नम्बर की प्रविष्टि करें। समग्र नम्बर सही होने पर परिवार के सदस्यों का विविरण स्वतः आ जाएगा।
- परिवार के सदस्यों का समग्र से प्राप्त विवरण में उन सदस्यों को चुनें जो आपके व्यवसाय में सहयोग करते हैं।
- आपने वांछित व्यएवसाय के बारे में अन्य जानकारी प्रदान करें और भरी हुई जानकारी सबमिट करें।
- घोषणा के बिन्दुओ को चेक करें एवं अपना आवेदन सबमिट करें।
- आवेदन सबमिट करने के बाद पावती प्राप्त होगी जिसे प्रिंट कर/स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रखें। साथ ही आपके मोबाइल पर आवेंदन क्रमांक सहित पावती के रूप में प्राप्त् होगा।
- आपके द्वारा प्रस्तुरत आवेदन का संबधित ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सत्या्पन कराया जाएगा। जानकारी सही प्राप्ता हो जाने पर आपको परिचय पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
- पथ विक्रेता के रूप में पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी किए जाने की सूचना SMS के माध्यम से भी दी जाएगी एवं दोनों अभिलेखों का लिंक भी भेजा जाएगा जिससे पथ विक्रेता स्व्यं डाउनलोड कर सकेंगे।
नोट – आधार से मोबाइल लिंक नही होने की स्थिति में किसी कियोस्क पर बायोमेट्रिक माध्यम से आधार सत्यापन करा सकते हैं।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपडेट करें
सत्यापन के दौरान विसंगति जाने पर सुधार का एक अवसर दिया जाएगा। जिसकी सूचना SMS से दी जाएगी। त्रटि सुधार के लिए पोर्टल पर “अपडेट करे” विकल्प की सहायता से मोबाइल नंबर ओटीपी प्रविष्ट कर आवश्यक संशोधन कर सकते है।
- पंजीकरण अपडेट करने हेतु सबसे पहले पोर्टल की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। वेबसाइट पर जाने के उपरांत आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- अब होम पेज पर आपको अपडेट करें बटन का चयन करना होगा।
- क्लिक करने पर आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ अपना मोबाइल नम्बर एवं कैप्चा कोड अंकित करें।
- इसके बाद ओटीपी प्राप्त करें बटन पर क्लिक करें। अब आपकी स्क्रीन पर आपको फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आप इस फॉर्म को आप अपडेट कर सकते है।
Login करें
- लॉगिन करने हेतु इस डारेक्ट लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपके सामने इस प्रकार का लॉगिन पैनल खुल जाएगा।
- यहाँ अपना यूजर नेम तथा पासवर्ड अंकित करें।
- अंत में कैप्चा भरकर लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
मुख्यमंत्री ग्रामीण कामगार सेतू योजना का क्रियान्वन
इस योजना के अतंर्गत ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन करने के 30 दिवस बाद बैंक द्वारा आपके लोन को मंजूरी दे दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत पहले आओ पहले पाओं प्रणाली के तहत काम किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत विभाग को योजना में शामिल किया गया है। इसके अलावा मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु योजना को क्रियान्वित करने के लिए जिले में नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। योजना के अंतर्गत आप स्वयं या कियोस्क केंद्र द्वारा आवेदन कर सकते है। इसके अतिरिक्त आप जनपद पंचायत कार्यालय एवं ग्राम पंचायत द्वारा भी आवेदन कर सकते है।
ग्रामीण कामगार सेतु पंजीकरण स्थिति
रजिस्ट्रेशन लाभार्थी स्वरूप | पंजीकरण स्थिति |
कुल सत्यापित पंजीकरण | 904549 |
स्वीकृत पंजीकरण | 806829 |
कुल जारी प्रमाण पत्र | 671641 |
कुल पंजीकरण | 1417132 |
मध्य प्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु योजना के लाभ
- इस योजना के माध्यम से राज्य के लोगों को करीब 10,000 रूपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त योजना के माध्यम से दिया जाने वाला लोन बिना किसी ब्याज एवं गारंटी के प्रदान किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण कामगार ऋण योजना- सरकार की ओर से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित के निश्चय को सुनिश्चित करने के संबंध में एक बड़ा कदम है।
- ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना का प्रमुख उद्देश्य देश में कोरोना महामारी के दौरान प्रभवित हुए स्ट्रीट वेंडर्स को उनका व्यवसाय दोबारा स्थापित करने में सहायता करना है।
- इस बात से हम सब ही परिचित हैं की इस कोरोना महामारी से पूरा विश्व ही जूझ रहा है इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस योजना को शुरू किया गया है।
- मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु योजना एक सूक्ष्म ऋण स्कीम है
- इसके अतिरिक्त जो विक्रेता सड़क, फुटपाथ, रास्ते इत्यादि पर जनता के लिए एक अस्थायी निर्मित संरचना से जुड़े हुए है। या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर दैनिक इस्तेमाल का सामान बेचते हैं।
- यह योजना ऐसे स्व-नियोजित उद्यमियों के संघर्ष को कम करेगी और उन्हें अपना व्यवसाय दोबारा शुरू करने में सहायता करेगी।
- यह योजना एक महत्वकांशी कदम है जो देश के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की कोरोना लॉकडाउन के दौरान हुए नुकसान से उभरने में सहायता करेगी।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और बेरोजगारी दूर होगी।
हेल्पलाइन एवं संपर्क
मध्य प्रदेश ग्रामीण कामगार सेतू योजना से संबंधित अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या समाधान हेतु आप नीचे दी गई हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते है।
हेल्पलाइन – 0755-2700800
Final Words
तो दोस्तों आपको हमारी पोस्ट कैसी लगी! शेयरिंग बटन पोस्ट के नीचे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। इसके अलावा अगर बीच में कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछने में संकोच न करें। आपकी सहायता कर हमें खुशी होगी। हम इससे जुड़े और भी पोस्ट लिखते रहेंगे। तो अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर हमारे ब्लॉग “Various info: education and tech” को बुकमार्क (Ctrl + D) करना न भूलें और अपने ईमेल में सभी पोस्ट प्राप्त करने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें।
अगर आपको यह पोस्ट अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप इसे व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किंग साइटों पर साझा करके अधिक लोगों तक पहुंचने में हमारी सहायता कर सकते हैं। शुक्रिया!
If you liked the information of this article, then please share your experience by commenting. This is very helpful for us and other readers. Thank you