MP Online Admission 2021-22 Under Graduation And Post Graduation| Registration से एडमिशन पूरा होने तक की प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न उत्तर
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1. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु पंजीयन (Registration) कहाँ करना होगा?
उत्तर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में पंजीयन (Registration) करने हेतु एमपीऑनलाईन के पोर्टल https://epravesh.mponline.gov.in पर क्लिक करें। स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों हेतु Under Graduate Tab एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों हेतु Post Graduate Tab पर क्लिक करने के उपरांत पंजीयन फार्म की लिंक उपलब्ध होगी। मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल/सीबीएसई/आईसीएसई बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की जानकारी उपरोक्त बोर्ड द्वारा जारी किये गये परीक्षा परिणाम से स्वतः सत्यापित हो जावेगी। जिससे अभ्यर्थी की जानकारी पंजीयन फार्म में भरी हुई दर्शित होगी।
2. बोर्ड चयन, रोल नम्बर व नाम भरने के बाद स्वतः भरी हुई सूचनाओं या अंकों में गलती पाई जाये तो क्या मैं सूचनाओं या अंकों को ठीक कर सकता हूँ?
अ. पंजीयन शुल्क भुगतान के पूर्व तक की स्थिति में आवेदक स्वतः भरी हुई सूचनाओं या अंकों में (रोल नंबर एवं नाम को छोड़कर) स्वयं संशोधन कर सकता है।
ब. पंजीयन शुल्क भुगतान के पश्चात आवेदक निकटतम शासकीय महाविद्यालय (हेल्प सेन्टर) द्वारा फॉर्म अनलॉक करवाकर स्वयं/ कियोस्क/ महाविद्यालय के द्वारा संशोधन (रोल नंबर एवं नाम को छोड़कर) करवा सकता है। संशोधन पश्चात पुनः विकल्प चयन कर सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा।
3. क्या पंजीयन फार्म में त्रुटि सुधार संभव है ?
अ. पंजीयन शुल्क भुगतान से पूर्व:- हाँ। आवेदक अपने लॉगिन आई.डी से पंजीयन फार्म में त्रुटि सुधार कर सकते हैं।
ब. पंजीयन शुल्क भुगतान के पश्चात:- आवेदक निकटतम शासकीय महाविद्यालय (हेल्प सेन्टर) द्वारा फॉर्म अनलॉक करवाकर स्वयं/ कियोस्क/ महाविद्यालय के द्वारा त्रुटि सुधार कर सकेगा। त्रुटि सुधार पश्चात पुनः विकल्प चयन कर सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा।
4. पंजीयन करते समय किन दस्तावेजों को अपलोड करना होगा ?
पंजीयन के समय आवेदक को ई-सत्यापन हेतु स्वयं की फोटो के साथ निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना होगा (स्पष्ट एवं पठनीय ) -
(अ) अंक सूची-न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा स्नातक प्रथम वर्ष हेतु बारहवीं, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर हेतु स्नातक अंतिम वर्ष /षष्ठम सेमेस्टर
(ब) जाति प्रमाण पत्र- (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग), यदि लागू हो तो
(स) संवर्ग प्रमाण पत्र- (दिव्यांग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संबंधी/ उच्च शिक्षा विभाग के आधिकारियों कर्मचारियों के पाल्य आदि) यदि लागू हो तो
(द) अधिभार संबंधी प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो
(मार्गदर्शिका की कण्डिका 6.4.1 से 6.4.4 का अवलोकन करें)
5. च्वाईस फिलिंग लॉक करने के पश्चात् च्वाईस फिलिंग में परिवर्तन कैसे करें?
च्वाईस फिलिंग लॉक करने के पश्चात् आवेदक हेल्प सेन्टर के माध्यम से फॉम को अनलॉक करवाकर महाविद्यालय/ स्वयं/ कियोस्क के माध्यम से च्वाईस फिलिंग में परिवर्तन कर सकता है।
6. क्या 10+2 में पूरक (Supplementary) प्राप्त विद्यार्थी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया हेतु पंजीयन (Registration) के लिए पात्र होंगे?
कक्षा 12वीं में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को भी प्रावधिक प्रवेश के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। प्रवेश प्रक्रिया संचालन के मध्य पूरक परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उन्हें आगामी चरण/ सी.एल.सी में अपने ऑनलाईन आवेदन को अद्यतन करने के साथ ही महाविद्यालय/ पाठ्यक्रम की च्वाईस फिलिंग एवं दस्तावेज/ प्रमाण पत्र को स्कैन कर अनिवार्यतः ऑनलाईन अपलोड करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया के सी.एल.सी. चरण तक आवेदकों के पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित न होने की स्थिति में इन विद्यार्थियों को स्थान रिक्त रहने पर ही प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु पूरक परीक्षा परिणाम वाली अंक सूची ही ऑनलाईन पंजीयन के समय अपलोड करनी होगी।
7. आवेदन क्रमांक (Application ID) और पासवर्ड (Password) गुम/ भूल जाने की स्थिति में कैसे वापस प्राप्त किया जा सकता है ?
आवेदक पोर्टल पर उपलब्ध Know your Applicant id या Forget Your Password के द्वारा अपने आवेदन क्रमांक (Application ID) एवं पासवर्ड (Password) प्राप्त कर सकते हैं।
8. क्या पंजीयन शुल्क भुगतान के समय पर ट्रांजेक्षन फेल (Transaction Fail) होने की स्थिति में दुबारा पंजीयन करवाना होगा ?
नहीं, आवेदक Fill/Pay Unpaid Registration Form Tab के द्वारा अपने पंजीयन आवेदन का पुनः शुल्क भुगतान कर सकते हैं।
9. पंजीकृत मोबाईल नम्बर (Registered Mobile Number) गुम हो जाने की स्थिति में ओ.टी.पी. कैसे प्राप्त किया जा सकता है ?
पंजीकृत मोबाईल नम्बर गुम हो जाने की स्थिति में आवेदक प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत में दिये गये ई-मेल आई.डी. पर मैसेज के द्वारा सूचित कर/ नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर पर सम्पर्क कर नया मोबाईल नंबर दर्ज कराने की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।
10. स्नातक अंतिम वर्ष/छटवें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में पंजीयन के समय कौन सी अंक सूची अपलोड करनी होगी ?
स्नातक अंतिम वर्ष/ छटवें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में आवेदक स्नातकोत्तर स्तर मे प्रावधिक प्रवेश हेतु केवल स्नातक द्वितीय वर्ष/ पांचवे सेमेस्टर की अंकसूची अपलोड करेंगे।
11. स्नातक अंतिम वर्ष/ छटवें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावीण्यता हेतु पंजीयन फार्म में कौन से प्राप्तांक/ प्रतिशत दर्ज करना होगा ?
स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी स्नातक अंतिम वर्ष/ छटवें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु प्रथम एवं द्वितीय वर्ष/प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक के प्राप्तांको का प्रतिशत ऑनलाईन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा। गुणानुक्रम का निर्धारण प्रावधिक प्रवेश हेतु दर्ज प्राप्तांकों के आधार पर ही होगा।
12. मैंने प्रवेश के पूर्व चरणों में पंजीयन नहीं करवाया है क्या मैं सी.एल.सी.चरण हेतु नया पंजीयन करवा सकता हूं?
हाँ, आवेदक जिन्होंने पूर्व में अपना पंजीयन नहीं कराया है, समय-सारणी अनुसार पंजीयन शुल्क का भुगतान कर पंजीयन/ दस्तावेज अपलोड/ महाविद्यालय/ पाठ्यक्रम चयन/ ई-सत्यापन पश्चात् सी.एल.सी.चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
13. पुनः वरीयता/विकल्प चयन हेतु क्या कोई शुल्क देय होगा ?
नहीं।
14. पंजीयन के समय आवेदक कितने महाविद्यालय/पाठ्यक्रम का विकल्प चयन कर सकते हैं ?
सत्र 2021-22 में ऑनलाईन ई-प्रवेश प्रक्रिया में पंजीयन के समय आवेदक न्यूनतम 1 एवं अधिकतम 7 महाविद्यालयों/ पाठ्यक्रमों का चयन करते हुए विकल्प चयन (च्वाईस फिलिंग) कर सकेंगे।
15. क्या एक ही महाविद्यालय में एक से अधिक पाठ्यक्रम का चयन किया जा सकता है?
हाँ।
16. मेरी बारहवीं की अंक सूची ग्रेडिंग प्रणाली पर आधारित है। योग्यता के विवरण खण्ड (Qualification Details) में प्रविष्टि किस प्रकार करूँ?
बारहवीं की अंक सूची ग्रेडिंग प्रणाली पर आधारित होने पर योग्यता के विवरण खण्ड में ड्रॉप डाउन मेन्यू से ग्रेडिंग सिस्टम का चयन करें एवं अंकसूची में दर्शित ग्रेड को नियमानुसार प्रतिशत में परिवर्तित कर प्रविष्ट करें।
17. अतिरिक्त विषय संबंधी जानकारी कब भरना होगा ?
पंजीयन के समय आवेदन फार्म में योग्यता का विवरण खण्ड (Qualification Details Box) में अतिरिक्त विषय की जानकारी भरना होगा।
18. मैंने बारहवीं में मुख्य विषय गणित के साथ अतिरिक्त विषय बायोलॉजी, का भी अध्ययन किया है, जो अंक सूची में दर्शित है, मैं किस संकाय में आवेदन करने हेतु पात्र हूँ ?
आवेदक को दोनों संकाय में प्रवेश हेतु पात्रता है। गणित मुख्य विषय के साथ प्राप्तांक के आधार पर पात्रता निर्धारित की जायेगी। बायोलॉजी अतिरिक्त विषय का लाभ लेने हेतु गणित के प्राप्तांक के स्थान पर बायोलॉजी के प्राप्तांक जोड़कर प्रतिशत की गणना की जायेगी।
19. स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु आयु संबंधी क्या प्रावधान है ?
वर्ष 2018-19 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा हटाई गई है अर्थात सभी विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा।
20. मैंने सत्र 2018-19 में बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण की थी, 02 वर्ष अंतराल (Gap) के बाद क्या मैं सत्र 2021-22 प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु आवेदन कर सकता हूँ ?
हाँ। प्रवेश उपरान्त ऑनलाईन रिपोर्टिंग के समय आवेदक को महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाये गये अंतराल प्रपत्र (Gap profarma) को जमा करना होगा।
21. मैंने कक्षा 12वीं की परीक्षा विज्ञान संकाय से उत्तीर्ण की हैं, स्नातक प्रथम वर्ष में वाणिज्य/कला संकाय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर गुणानुक्रम का निर्धारण किस प्रकार होगा ?
स्नातक प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/ विषय से परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाने के बाद ही उनका गुणानुक्रम निर्धारित होगा और अधिभार घटे हुए प्राप्तांको पर ही देय होगा।
22. 10+2 परीक्षा के उत्तीर्ण विद्यार्थी कौन-कौन से विषय में प्रवेश के लिए पात्र होंगे ?
:- स.क्र. 10+2 अर्हकारी परीक्षा स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु पात्र
1 विज्ञान - विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय/वाणिज्य संकाय/कला संकाय/गृह विज्ञान संकाय/ बी.बी.ए./ बी.सी.ए. (गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के साथ अनिवार्य)
2 वाणिज्य - वाणिज्य संकाय/कला संकाय/गृह विज्ञान संकाय/ बी.बी.ए./ बी.सी.ए. (गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के साथ अनिवार्य)
3 कला - कला संकाय/गृह विज्ञान संकाय/ बी.बी.ए./ बी.सी.ए. (गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के साथ अनिवार्य)
4 गृह विज्ञान - गृह विज्ञान संकाय/कला संकाय
5 कृषि - कला संकाय/बी.एस.सी. (जीव.विज्ञान समूह)(जीव.विज्ञान समूह के एलाइड विषयों जैसे-माईक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नॉलाजी, सीड टेक्नॉलाजी आदि विषय)
6 व्यावसायिक पाठ्यक्रम कला संकाय/वाणिज्य संकाय/विज्ञान संकाय/गृह विज्ञान संकाय अंकसूची में दर्शित विषयों के अनुसार इस हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका की कण्डिका 5.1.6 का अवलोकन करें।
अधिक जानकारी के लिए Epravesh पोर्टल पर उपलब्ध ऐलिजिबलिटी Eligibility Tab द्वारा आवेदक पात्रता की जांच कर सकते है।
23. पात्रता प्रमाण पत्र के अभाव में पंजीयन किस प्रकार होगा ?
ऑनलाईन पंजीयन के समय संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किए गए ऑनलाईन आवेदन की पावती अपलोड करना आवश्यक होगा।
24. विश्वविद्यालय से पात्रता कब प्राप्त करनी होगी ?
उत्तर सर्वप्रथम आवेदक Epravesh पोर्टल पर उपलब्ध Eligibility Tab द्वारा पाठ्यक्रम हेतु पात्रता की जांच करें, आवश्यक होने पर पंजीयन के पूर्व विश्वविद्यालय से पात्रता हेतु ऑनलाईन आवेदन करें एवं ऑनलाईन आवेदन की रसीद पंजीयन के समय अनिवार्यतः अपलोड करें।
25. बी.सी.ए. में प्रवेश लेने हेतु पात्रता क्या होगी ?
बी.सी.ए. में प्रवेश हेतु 10+2 परीक्षा कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं जीवविज्ञान में उत्तीर्ण विद्यार्थी गुणानुक्रम अनुसार पात्र होंगे। (10+2 परीक्षा की अंकसूची में गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के रूप में होना अनिवार्य है।)
26. मैं पूर्व का हायर सेकेण्ड्री (ग्यारहवीं) उत्तीर्ण आवेदक हूं क्या प्रवेश पंजीयन हेतु पात्र हूं?
मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से पूर्व के हायर सेकेण्ड्री (ग्यारहवीं) उत्तीर्ण आवेदको को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
27. एम.एस.डब्लू पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम पात्रता प्रतिशत क्या है?
एम.एस.डब्लू पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम पात्रता 45% है।
28. नामांकन प्रक्रिया क्या होगी?
स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के आवेदकों को ऑनलाईन पंजीयन के समय ही ऑनलाईन नामांकन फॉर्म भी भरना होगा। प्रवेश शुल्क की प्रथम किश्त के भुगतान उपरान्त आवेदक के नामांकन एवं यूनिक आई.डी की कार्यवाही स्वतः पूर्ण हो जायेगी।
29. स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में क्या करना होगा ?
ऑनलाईन पंजीयन के समय आवेदक के स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में पिता के नाम का स्थायी जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा। उसके पश्चात् ही प्रवेश हेतु जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन एवं लाभ प्राप्त हो सकेगा। प्रवेश पश्चात् महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के समय स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
30. जाति प्रमाण पत्र डिजिटल नहीं है?
आवेदक का जाति प्रमाण पत्र डिजिटल न होने के स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पूर्व के वैध जाति प्रमाण पत्र भी सत्यापन हेतु मान्य किये जावेंगे।
31. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हूं परन्तु 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा किसी अन्य राज्य से उत्तीर्ण की है तो क्या मुझे मध्यप्रदेश के मूल निवासी का लाभ प्राप्त होगा ?
मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे मूल निवासी जिन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं अन्य प्रदेश में अध्ययन कर उत्तीर्ण की हैं किन्तु वे मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हें पंजीयन के समय मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र अनिवार्यतः अपलोड करना होगा, अन्यथा उन्हें मध्यप्रदेश के मूल निवास का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
32. कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा मैने मध्यप्रदेश से उत्तीर्ण की है, क्या मुझे पंजीयन के समय मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा ?
- मध्यप्रदेश राज्य से दसवीं एवं बारहवीं उत्तीर्ण आवेदक जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी है उन्हें पंजीयन के समय के समय मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी।
33. पंजीयन के समय दिव्यांग श्रेणी का लाभ लेने हेतु क्या करना होगा ?
दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र (जिसमें 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता का उल्लेख हो) पंजीयन के समय अपलोड करने पर इस श्रेणी का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
34. मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग तथा उसके अधीनस्थ शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों के पाल्यों हेतु क्या प्रावधान है ?
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा उसके अधीनस्थ शासकीय कार्यालय/ विश्वविद्यालय, आयुक्त कार्यालय उच्च शिक्षा में नियमित कार्यरत/ सेवानिवृत्त/ दिवंगत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों, ग्रंथपाल, क्रीडा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इस श्रेणी का लाभ लेने हेतु पंजीयन के समय ही प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा जिसमें कर्मचारी क्रमांक (Employee Code) का उल्लेख हो।
35. मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का आवेदक हूँ प्रवेश हेतु क्या लाभ प्राप्त होगा ?
आर्थिक रूप से कमजोर-सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। इस हेतु ’’आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग’’ (EWS) का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। लाभ लेने हेतु पंजीयन के समय प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा।
36. अधिभार हेतु सत्र 2015-16 का प्रमाण पत्र उपलब्ध है क्या इसका लाभ प्राप्त होगा ?
नहीं। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये अधिभार हेतु आवेदक स्कूल स्तर के विगत चार क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2017-18 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे। स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में अधिभार हेतु स्नातक स्तर में आवेदक के विगत तीन क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2018-19 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।
37. मैं ऑनर्स से स्नातक उत्तीर्ण आवेदक हूँ, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने पर क्या कोई अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा ?
ऑनर्स विषय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर प्राप्तांकों का 10 प्रतिशत अधिभार प्राप्त होगा।
38. मेरे पास एन.सी.सी/एन.एस.एस का ’ए’ सर्टिफिकेट है क्या प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु कोई लाभ प्राप्त होगा ?
एन.सी.सी/एन.एस.एस के ’ए’ सर्टिफिकेट प्राप्त आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु प्राप्तांकों का 2 प्रतिशत अधिभार प्राप्त होगा।
39. मैं एन.सी.सी/एन.एस.एस ’सी’ सर्टिफिकेट धारी हूं क्या स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु कोई लाभ प्राप्त होगा ?
एन.सी.सी/एन.एस.एस ’सी’ सर्टिफिकेट प्राप्त आवेदकों को स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्राप्तांकों का 4 प्रतिशत अधिभार प्राप्त होगा।
40. स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक को एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर क्या कोई अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा ?
स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक को एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर प्राप्तांको का 5 प्रतिशत अधिभार प्राप्त हो सकेगा।
41. दस्तावेजों का सत्यापन कहाँ होगा ?
सत्र 2021-22 में सत्यापन की प्रक्रिया मध्यप्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों (Help Centers) में ऑनलाईन सम्पन्न की जावेगी।
42. क्या दस्तावेजों के सत्यापन के पहले महाविद्यालय/ पाठ्यक्रम का चयन करना अनिवार्य है?
हाँ, दस्तावेजों के ई-सत्यापन के पहले महाविद्यालय/ पाठ्यक्रम का चयन करना अनिवार्य है।
43. ई-सत्यापन प्रक्रिया क्या होगी ?
ई-सत्यापन हेतु समस्त शासकीय महाविद्यालय आवंटन अनुसार ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदकों के पंजीयन फॉर्म का सत्यापन, अपलोड किए गए प्रमाण पत्र/दस्तावेजों को डाउनलोड कर परीक्षण उपरांत संबंधित अधिकारी ‘‘सत्यापन पूर्ण’’ के बॉक्स पर क्लिक करेंगे, जिससे आवेदक का ई-सत्यापन सुनिष्चित हो सकेगा। आवेदक का फार्म ई-सत्यापित होते ही इसकी सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाईल नंबर/ ई-मेल पर संदेश के माध्यम से प्रेषित की जावेगी। आवेदक स्वयं भी अपने लॉगिन आई.डी. से आवेदन फार्म के ई-सत्यापन की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
44. असत्यापित/ त्रुटिपूर्ण आवेदन की स्थिति में क्या करना होगा ?
यदि किसी आवेदक के पंजीयन आवेदन पत्र में त्रुटि है या अपलोड किए गए आवश्यक प्रमाण पत्र/ दस्तावेज अस्पष्ट/ अपर्याप्त/ अपूर्णं पाये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदन फार्म का ई-सत्यापन नहीं किया जा सकेगा। इसकी सूचना आवेदक को पंजीकृत मोबाईल नंबर/ ई-मेल पर संदेश के माध्यम से दी जावेगी। ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारणी अनुसार आवेदक स्वयं/ अभिभावक मूल दस्तावेजों के साथ किसी भी निकटतम शासकीय महाविद्यालय (Help Centers) में उपस्थित होकर त्रुटि सुधार/ पुनः सत्यापन करवा सकेंगे। शासकीय महाविद्यालय (Help Centers) ऐसे आवेदकों के पंजीयन आवेदन में त्रुटि सुधार कर उनके सही दस्तावेज अपलोड कर पुनः सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करेंगे।
45. प्रथम चरण में सीट आवंटित न होने पर मुझे क्या करना होगा ?
प्रथम चरण में सीट आवंटित न होने पर द्वितीय/ आगामी चरण में शामिल होने हेतु समय सारिणी अनुसार ऑनलाईन महाविद्यालय/ पाठ्यक्रम का चयन करना होगा।
46. सी.एल.सी आवेदन हेतु क्या महाविद्यालय जाने की आवश्यकता है?
नहीं। सत्र 2021-22 में ऑनलाईन सी.एल.सी प्रवेश प्रक्रिया होगी इस हेतु महाविद्यालय स्तर पर कोई लिखित आवेदन नहीं लिये जायेंगे।
47. प्रथम चरण में मुझे प्रथम विकल्प (First Choice) का महाविद्यालय आवंटित हुआ परन्तु मैने प्रवेश नहीं लिया, मुझे द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने हेतु क्या करना होगा?
यदि आवेदक को प्रथम चरण में प्रथम च्वाइस का महाविद्यालय आवंटित होता है एवं वह उस महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेता है, ऐसी स्थिति में द्वितीय चरण में उसे तब तक स्वतः कोई महाविद्यालय आवंटित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपनी च्वाइस/ विकल्प पुनः न भर दे।
48. मुझे द्वितीय विकल्प (Second Choice) का महाविद्यालय आवंटित हुआ और मैंने प्रवेश नहीं लिया तो मुझे अगले चरण में शामिल होने हेतु क्या करना होगा?
द्वितीय विकल्प (Second Choice) का महाविद्यालय आवंटित होने पर यदि प्रवेश नहीं लिया जाता है, तो अगले चरण में शामिल होने हेतु पुनः ऑनलाईन महाविद्यालय/ पाठ्यक्रम के चयन का विकल्प रहेगा।
49. प्रथम/ द्वितीय चरण में प्रवेश लेकर प्रवेश निरस्त करवाने पर मुझे अगले चरण में शामिल होने हेतु क्या करना होगा?
प्रथम/ द्वितीय चरण में प्रवेश प्राप्त कर प्रवेश निरस्त कराने वाले आवेदक को पूर्व में आवंटित पंजीयन क्रमांक (रजिस्ट्रेशन आई.डी.) के आधार पर ही आगामी चरण में प्रवेश हेतु पुनः वरीयता/ विकल्प ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। ऐसा करने पर ही आवेदक आगामी चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
50. महाविद्यालय आवंटन की सूचना कैसे प्राप्त होगी क्या इस हेतु मुझे महाविद्यालय जाना होगा?
आवंटन की सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदक को किसी भी महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। महाविद्यालय आवंटित होने की सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर दी जावेगी। इसके अतिरिक्त आवेदक ई प्रवेश पोर्टल पर महाविद्यालय आवंटित होने/ न होने की अद्यतन स्थिति स्वयं के आई.डी. पासवर्ड से भी जान सकते हैं।
51. प्रथम चरण प्रवेश प्रक्रिया उपरान्त द्वितीय /आगामी चरण में शामिल होने हेतु पाठ्यक्रम/ पुनः विकल्प चयन से पूर्व विभिन्न महाविद्यालयों के रिक्त स्थान (Vacancy) की जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है ?
प्रथम चरण प्रवेश प्रक्रिया उपरान्त द्वितीय/ आगामी चरण में शामिल होने हेतु पाठ्यक्रम/ पुनः विकल्प चयन से पूर्व विभिन्न महाविद्यालयों के रिक्त स्थान (Vacancy) की जानकारी ई-प्रवेश पोर्टल पर Vacancy Tab के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
52. ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में कक्षावार/ वर्गवार कटऑफ की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता हूँ ?
ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में आवंटन के साथ ईप्रवेश पोर्टल पर विभिन्न महाविद्यालयों की कक्षावार/ वर्गवार कट-ऑफ की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
53. रूक जाना नहीं योजना के आवेदकों हेतु प्रवेश प्रक्रिया क्या होगी?
ई-प्रवेश प्रक्रिया के दौरान परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति मे रूक जाना नहीं योजना अन्तर्गत उत्तीर्ण आवेदक, स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनलाईन पंजीयन एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान/ दस्तावेज अपलोड/ महाविद्यालय/ पाठ्यक्रम चयन कर ई-प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। महाविद्यालय स्तर पर ई-सत्यापन पश्चात् ऐसे आवेदक अर्हता पूर्ण होने पर गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होंगे। परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति मे ऐसे आवेदक स्वाध्यायी (प्राइवेट) छात्र के रूप मे शामिल होकर, अगले वर्ष पात्रता पूर्ण करने एवं स्थान रिक्त होने की दशा में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।
54. विषय चयन कब और कैसे करना है ?
कब - महाविद्यालय/संकाय आवंटन पष्चात् प्रवेश शुल्क भुगतान के पूर्व आवेदकों को ऑनलाईन विषय चयन करना होगा। कैसे - आवेदकों को महाविद्यालय आवंटित होने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में नवीन पाठ्यक्रम अनुसार सर्वप्रथम ऑनलाईन विषय चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्व पात्रतानुसार तीन मुख्य विषय पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे। आवेदक आवंटित तीन मुख्य विषय को ही चयनित कर सकता है। आवेदक अभिरूचि अनुसार तीन मुख्य विषय में से किसी एक के स्थान पर अन्य संकाय से तीसरे मुख्य विषय का चयन भी कर सकता है। आवेदक को किसी भी संकाय से एक जैनरिक विषय एवं एक व्यवसायिक विषय का चयन करना स्वैच्छिक होगा।
55. योजना का चयन कब और कैसे करना है?
कब - ऑनलाईन प्रवेश शुल्क भुगतान करते समय योजना का चयन करना होगा। कैसे - आवेदक पात्रतानुसार ऑनलाईन पोर्टल पर मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/ मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना/ मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में से किसी एक योजना का बटन क्लिक कर निःशुल्क प्रवेश प्राप्त कर सकता है।
56. मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है ?
यह योजना केवल स्नातक स्तर पर प्रदान की जावेगी। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ लेने हेतु आवश्यक है कि आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। आवेदक के पिता/ पालक की वार्षिक आय छः लाख रूपये से कम हो। आवेदक ने 12वीं परीक्षा मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल से 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा सी.बी.एस.ई/ आई.सी.एस.ई बोर्ड से 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की हो।
57. मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है?
यह योजना स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर प्रदान की जावेगी। विद्यार्थी के माता/ पिता का म.प्र.शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन होना अनिवार्य है।
58. प्रवेश शुल्क भुगतान के समय ट्रांजेक्षन फेल (Transaction Fail½) होने की स्थिति में क्या करना होगा ?
आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से किये गये प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन यदि फेल होता है तो इस राशि की वापसी उसी बैंक खाते में आयेगी जिस बैंक खाते से आवेदक ने भुगतान किया है। प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन फेल होने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश सुनिश्चित नहीं होगा। अतः ट्रांजेक्शन के फेल होने की स्थिति में आवेदक को पुनः पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में प्रवेश शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आवेदक का नाम प्रवेश सूची में दर्शित नहीं होगा।
59. प्रवेश शुल्क भुगतान किस प्रकार किया जा सकता है ?
प्रवेश शुल्क का भुगतान आवेदक नेट बैंकिंग/ क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड/ यू.पी.आई के माध्यम से स्वयं कर सकेगा या उपरोक्त सुविधा उपलब्ध न होने पर कियोस्क के माध्यम से शुल्क भुगतान कर प्रवेश प्राप्त कर सकेगा।
60. क्या प्रवेश के समय ही प्रवेश शुल्क की सम्पूर्ण राषि का भुगतान करना होगा?
कोरोना (कोविड-19) को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को ऑनलाईन विषय चयन करने के उपरांत प्रवेश शुल्क की प्रथम किश्त राशि रूपये 1,000/- ऑनलाईन जमा करना होगा। प्रवेश शुल्क की शेष राशि तीन किश्तों में संबंधित महाविद्यालय के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि में डिजिटल माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/ मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना एवं मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के आवेदकों के लिए प्रक्रिया मार्गदर्शिका कण्डिका 13.1, 13.2 एवं 13.3 के अनुसार होगी।
61. प्रवेश शुल्क भुगतान पश्चात् महाविद्यालय मे कब उपस्थित होना होगा?
कोरोना कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में अध्यापन कार्य आरंभ होने के पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय-सीमा में प्रवेशित विद्यार्थियों को शासकीय/ अशासकीय/ अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में उपस्थित होकर मूल/ डुप्लीकेट टी.सी. एवं माईग्रेशन जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय-सीमा में जमा न करने की स्थिति में प्रवेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।
62. सर्टिफिकेट कोर्स की चयन प्रक्रिया क्या होगी?
विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय स्तर पर संचालित छः माह के सर्टिफिकेट कोर्स में संस्था में प्रवेशित नियमित विद्यार्थी ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी महाविद्यालय स्तर से सर्टिफिकेट कोर्सवार ऑनलाईन पोर्टल पर प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के 30 दिवस की समयावधि में अद्यतन करना अनिवार्य होगा।
63. हितग्राही योजना परिवर्तन किस प्रकार किया जा सकता है ?
ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पष्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देषानुसार घोषित समय सीमा में विद्यार्थी प्रवेशित महाविद्यालय में पात्रता अनुसार मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/ मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना/ मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में परिवर्तन कर सकेंगे। योजना परिवर्तन करने पर नियमानुसार प्रवेश शुल्क जमा/वापसी करना अनिवार्य होगा।
64. प्रवेश पश्चात् विषय/ पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होगी ?
ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में प्रवेशित महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु पात्रता अनुसार संबंधित संकाय/ कक्षा/ विषय में स्थान रिक्त होने पर परिवर्तन संबंधी कार्यवाही की जायेगी, निर्धारित समय सीमा में विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय स्तर पर प्रस्तुत आवेदनों पर पात्रता/ गुणानुक्रम का उल्लंघन न होने की शर्त पर विषय/ पाठ्यक्रम/ संकाय में परिवर्तन की कार्यवाही की जा सकेगी।
65. क्या स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष/ तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर हेतु ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया होगी ?
सत्र 2021-22 में स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष/ तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर हेतु ऑनलाईन प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया होगी, महाविद्यालय द्वारा पात्र विद्यार्थियों को ऑनलाईन प्रमोट किया जाएगा, तत्पश्चात् विद्यार्थी ई-प्रवेश पोर्टल पर नामांकन क्रमांक दर्ज कर फीस भुगतान कर प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।
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