PM Cares for Children Scheme: इस स्कीम के तहत बच्चों को मिलते हैं 10 लाख रुपये, जानिए कैसे उठा सकते हैं लाभ

PM Cares for Children Scheme: इस स्कीम के तहत बच्चों को मिलते हैं 10 लाख रुपये, जानिए कैसे उठा सकते हैं लाभ

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम (PM Cares for Children Scheme): ताजा हालात से सभी वाकिफ हैं। पूरे देश में कोरोना महामारी ने पैर पसार लिए हैं। यह इतनी भयानक महामारी है जिसके कारण कई लोगों ने अपनी गवा दी है। कई लोगों ने अपने घर के सदस्यों को खो दिया और कई बच्चों ने अपने माता-पिता को खो दिया। जिसके बाद देश में कई बच्चे बेसहारा और अनाथ हो गए हैं। ऐसे बेसहारा बच्चों को सहारा देने और उनके पालन-पोषण के लिए केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना (PM Cares for Children Scheme) शुरू की थी। योजना के तहत बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी और जानकारी।

पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन स्कीम अपडेट

आपको बता दें, सरकार ने इस योजना को 28 फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया है, पहले यह योजना केवल 31 दिसंबर 2021 तक ही वैध थी लेकिन इसे देश में कोरोना की स्थिति तक बढ़ा दिया गया है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का लाभ उन बच्चों को प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन (विश्व स्वास्थ्य संगठन) द्वारा 11 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक कोरोना महामारी को गंभीर महामारी घोषित किया है। माता-पिता में से एक अथवा दोनों को खो दिया है।

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सरकार इस संबंध में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभागों को पत्र सौंपा जाएगा। इसके साथ ही पत्र की एक प्रति जिलाधिकारियों/जिला कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी।

इस स्कीम के तहत बच्चों को मिलते हैं 10 लाख रुपये, जानिए कैसे उठा सकते हैं लाभ

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना: इन बच्चों को मिलेगा लाभ

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम यह लाभ केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनकी आयु अपने माता-पिता की मृत्यु के समय 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार ने यह योजना रखी है।

बच्चों को मिलेगा ये लाभ

इस योजना के तहत, कोई भी बच्चा जो 10 साल से कम उम्र का है और अनाथ होगा। सरकार उन सभी बच्चों को नजदीकी केंद्रीय विद्यालय में भर्ती कराएगी और जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी फीस भी केंद्र सरकार पीएम केयर्स फंड के जरिए जमा कराती है. इसके साथ ही 11 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को सैनिक स्कूल या नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है। योजना के माध्यम से बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाया जाएगा जिससे वे पढ़-लिखकर भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत बच्चों को 5 लाख तक का बीमा भी प्रदान किया जाता है।

बच्चों के लिए एक बेहतर समर्थन देने के लिए, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई 2021 को यह भी घोषणा की थी कि देश में चल रही कोरोना महामारी के कारण जिन बच्चों के माता-पिता खो गए हैं, उन्हें उनका ऋण दिया जाएगा, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए भी प्रदान किया जाएगा। आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए। आपको बता दें, इस लोन का ब्याज भी पीएम केयर्स फंड द्वारा दिया जाएगा।

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पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत मिलेंगे 10 लाख रुपये

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम इसके तहत बच्चों को अन्य बातों के साथ-साथ संपूर्ण दृष्टिकोण दिया जाएगा, जिसमें उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद हर महीने वजीफा मिलेगा और जब वे बच्चे 23 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे, तो उन्हें 10 लाख रुपये। एकमुश्त राशि भी प्रदान की जाएगी।

  • योजना के तहत सरकार की ओर से गैर संस्थागत देखरेख के लिए बच्चों को हर महीने दो हजार रुपये अलग से देने का प्रावधान किया गया है.
  • इसके साथ ही सरकार ने शेष बाल देखभाल संस्थानों की देखभाल के लिए हर महीने 2160 रुपये देने का फैसला किया है।
  • बच्चों की पढ़ाई, किताब, कपड़े आदि का खर्चा सरकार उठाएगी।
  • 18 साल तक बच्चे के प्रीमियम का भुगतान सरकार करेगी और 23 साल बाद उन्हें 10 लाख रुपये दिए जाएंगे.

सरकार ने योजना के तहत 3855 आवेदन पत्र भरने की मंजूरी दी है। देश के विभिन्न राज्यों में नियुक्त अधिकारियों द्वारा अब तक 667 आवेदन फॉर्म स्वीकार किए जा चुके हैं. इसके साथ ही कोई भी बच्चा जो पात्रता के अंतर्गत आता है और इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहता है वह इसके लिए आवेदन कर सकता है।

बच्चों के लिए हेल्पडेस्क, ईमेल

सरकार ने कोरोना महामारी में अपने माता-पिता को खोने वाले बेसहारा और अनाथ बच्चों के लिए एक हेल्पडेस्क भी स्थापित किया है। आवेदक इस हेल्पडेस्क से टेलीफोन और ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। यह फोन नंबर और ईमेल आईडी इस प्रकार है:

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आवेदन पत्र द्वारा भरा जा सकता है

योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र बच्चे द्वारा, देखभाल करने वाले द्वारा, सीडब्ल्यूसी के समक्ष बच्चे को प्रस्तुत करने वाली किसी भी एजेंसी द्वारा भरा जा सकता है। आवेदक को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम आवेदन पत्र में बच्चे और उनके माता-पिता की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर भरनी होगी।

पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना में पंजीकरण कैसे करें

  • आवेदक को सबसे पहले पीएम केयर्स फॉर चाइल्ड केयर स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा PMCARES – डैशबोर्ड (pmcaresforchildren.in) जारी रहेगा।
  • जिसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
  • आप होम पेज पर बाल पंजीकरण दिए गए विकल्प पर क्लिक करें।
  • जैसे ही आप नए पेज पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भरकर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे आप बॉक्स में भरें।
  • इसके बाद आपके सामने चाइल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
  • आपको फॉर्म में पूछी गई जानकारी मिलेगी जैसे: आपका नाम, जन्म तिथि, आयु, लिंग, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, फोटो, बैंक विवरण, ब्लॉक, जिला, देखभाल करने वाले का नाम, ग्राम पंचायत, पता, माता-पिता की जानकारी, जानकारी विवरण आदि भरा जाना है।
  • सारी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
  • जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

Final Words

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