Preamble of indian Constitution

Preamble of indian Constitution
उद्देशिका

हम , भारत के लोग , भारत को एक ‘ [ सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य ] बनाने के लिए , तथा उसके समस्त नागरिकों को : सामाजिक , आर्थिक और राजनैतिक न्याय , विचार , अभिव्यक्ति , विश्वास , धर्म और उपासना की स्वतंत्रता , प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए , तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और [ राष्ट्र की एकता और अखंडता ] सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर , 1949 ई० ( मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी , संवत् दो हजार छह विक्रमी ) को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत , अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।
परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य 

 
■ 42 वां संविधान संशोधन अधिनियम , 1976 की धारा 2 द्वारा ( 03 -01 -1977 से ) ” प्रभुत्व – संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य ‘ के स्थान पर सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य प्रतिस्थापित किया गया तथा ” राष्ट्र की एकता ” के स्थान पर
राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रतिस्थापित किया गया था ।
■ उद्देशिका के विषय में महत्त्वपूर्ण तथ्य
  • संविधान की शक्ति का स्त्रोत भारत की जनता है।
  • शासन व्यवस्था का स्वरूप- संपूर्ण-प्रभुत्व सम्पन्न अर्थात भारत एक संप्रभु राष्ट्र है।
  • समाजवादी- सभी का कल्याण अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था।
  • पंथनिरपेक्ष- राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगा।
  • लोकतांत्रिक- जनता का शासन
  • गणराज्य- राज्य का अध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा।
 
■ उद्देश्य
  • न्याय- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीन प्रकार का।
  • स्वतंत्रता- विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना पांच प्रकार की।
  • समता- राज्य द्वारा प्रदत्त अवसरों की समानता एवं सभी की समान प्रतिष्ठा
  • बंधुता- न्याय, स्वतंत्रता और समता की कामना का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा प्राप्त करना है। विविधता में एकता बनाए रखना। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना है।
■ प्रस्तावना के संबंधित वाद
  • बेरुबाड़ी संघ वाद 1960- में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है।
  • केशवानन्द भारती वाद 1973 – में कहा गया कि प्रस्तावना भी संविधान का भाग है।
  • 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी,पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए।
  • प्रस्तावना अमरीका के संविधान से प्रभावित है तथा यह 13 दिसम्बर 1946 को प. जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य-संकल्प से उद्भूत है।
  • 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था।
 प्रस्तावना के विषय में विद्वानों के कथन- 
  •  “प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है” – नानी पालकीवाला
  • “उद्देशिका भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है”
    – के. एम. मुंशी
परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न
प्रश्न 1: संविधान दिवस को और किस रूप में मनाया जाता है ?
1. नेशनल हेल्थ डे
2. नेशनल गवर्नमेंट डे
3. नेशनल लॉ डे
4. नेशनल एनवायरनमेंट डे 
उत्तर : नेशनल लॉ डे

प्रश्न 2 : संविधान दिवस 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है ?
1. शुभ मुहूर्त  
2. जवाहर लाल नहरू का जन्मदिन
3. बाबा साहेब आंबेडकर का जन्मदिन  
4. भारत का संविधान अंगीकृत हुआउत्तर  : 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। इसलिए 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

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प्रश्न 3 : संविधान को अंगीकृत करने और लागू करने के बीच दो महीने का समय क्यों लगा ?
1. शुभ मुहूर्त के लिए  
2. हिंदी अनुवाद के लिए
3. अंग्रेजी अनुवाद के लिए  
4. संविधान में सुधार के लिए उत्तर  : इन दो महीनों के समय में संविधान पढ़ा गया और अंग्रजी से हिंदी में अनुवाद किया गया।

प्रश्न 4 : संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा ?
1. दो साल, 11 महीने 16 दिन
2. दो साल 10 महीने 18 दिन
3. दो साल, 11 महीने और 18 दिन
4. दो साल 10 महीने 16 दिन

उत्तर  : दो साल, 11 महीने और 18 दिन


प्रश्न 5 : भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया ?
1. 2014
2. 2015
3. 2016
4. 2017उत्तर  : 26 नवंबर 2015


प्रश्न 6 : संविधान में ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवाद’ शब्द किस वर्ष में जोड़े गए ?
1. 1950
2. 1951
3. 1976
4. 1977
उत्तर  : 1976
 
 
प्रश्न 7 : किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है ?
1. अनुच्छेद 325 
2. प्रस्तावना  
3. मौलिक अधिकार  
4.मौलिक कर्तव्य 
उत्तर: प्रस्तावना

प्रश्न 8 : भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थे ?
1. 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां 
2. 395 अनुच्छेद 52 भाग और 9 अनुसूचियां 
3. 449 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां 
4. 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां।
उत्तर  : 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां।


प्रश्न 9: वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं?
1. 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां 
2. 395 अनुच्छेद 52 भाग और 9 अनुसूचियां
3. 449 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां
4. 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। 
 
उत्तर  : 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। 

Originally posted 2019-12-19 09:12:00.

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