पासपोर्ट क्या होता है पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें पासपोर्ट से संबंधित पूरी जानकारी

पासपोर्ट क्या होता है What is passport

Passport या पारपत्र किसी National Government द्वारा जारी किया गया वह Document होता है जो International travel के लिए उसके Holder की Identity और Nationality को Certified करता है। Identity स्थापित करने के लिए Name, Date of birth, लिंग(gender) और Birth Place के विवरण इसमे प्रस्तुत किये जाते हैं। आमतौर पर एक व्यक्ति की Nationality  और Citizenship समान होती हैं।

Table of Contents

पासपोर्ट क्या होता है पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें पासपोर्ट से संबंधित पूरी जानकारी

पासपोर्ट सेवा Passport Sewa

केवल Passport रखने भर से धारक को किसी दूसरे देश में प्रवेश का Rights नहीं होता है तथा जब धारक किसी दूसरे देश मे हो तो भी उसे Consular protection का Rights नहीं होता है। किसी विशेष स्थिति मे जिसके Disposal हेतु यदि कोई विशेष समझौता प्रभाव में ना हो तो उस स्थिति मे Passport, धारक को किसी अन्य Privilege का पात्र भी नहीं बनाता, हालांकि सामान्यत: यह धारक को विदेश यात्रा के पश्चात Passport जारी करने वाले देश मे लौटने की Permission देता है।

भारतीय पासपोर्ट Indian Passport

Indian Passport भारत सरकार द्वारा जारी एक Legal document है और यह भी Certify करता है कि धारक जन्म से या प्राकृतिक रूप से भारत गणराज्य का नागरिक है। यह मामला Passport act, 1967 पर आधारित है। CPV (Consular Passport and Visa), जो कि foreign Ministry का एक प्रभाग है, इसे प्रमाणित करने के पीछे इनका एक बड़ा हाथ होता है। यह विभाग एक केंद्रीय पासपोर्ट संगठन के अनुसार काम करता है और भारत में सभी पासपोर्ट जारी करने के लिए एकमात्र जिम्मेदार है। पासपोर्ट का मुद्दा पूरे देश में 93 से अधिक विभिन्न स्थानों पर किया जाता है।  इसके साथ विदेशों में 162 राजनयिक मिशन हैं जहां भारतीय पासपोर्ट मुद्दा है।  वाणिज्य दूतावास, उच्च आयोग और दूतावास इसके अंतर्गत मौजूद हैं।

Passport में क्या क्या लिखा होता है

Opening Passport Cover की जानकारी :
  • Type (S-stands for Service; D-stands for Diplomat; P-stands for Personal)
  • Passport number
  • Country code
  • Surname
  • Nationality
  • Given name(s)
  • Gender
  • Place of birth
  • Date of birth
  • Date of issue
  • Place of issue
  • Date of expiry
  • Passport holder का Signature
  • Passport holder का Photo

इसके साथ Information page MRZ (Machine Readable Passport) zone पर ख़त्म हो जाता है

Passport closing end की जानकारी
  • File number
  • Old passport number
  • Address
  • Spouse का नाम
  • Mother का नाम
  • Father या legal guardian का नाम

पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज 2020? Documents required to get passport 2020?

पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज
  • डेटऑफ बर्थ के लिए 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। (इनमें से कोई एक दस्तावेज)।
  • पते के प्रूव के लिए बिजली या पानी का बिल, राशन कार्ड, इनकम टैक्स विभाग का असेसमेंट ऑर्डर, वोटर आईडी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक।
  • एनेक्चर फार्मेट-1 : भारत की नागरिकता और क्रिमिनल रिकार्ड न होने का एफिडेविट।

पासपोर्ट अप्लाई फीस कितनी लगती है Passport Application Fee

पासपोर्ट बनवाने के लिए 1500 से 2000 रुपए तक फीस चुकानी पड़ती है। तत्काल पासपोर्ट के लिए कुछ एक्सट्रा फीस लगती है।

पासपोर्ट अप्लाई ऑनलाइन कैसे करें How To Apply Passport Online

Step 1. पासपोर्ट सेवा https://portal2.passportindia.gov.in की वेबसाइट पर जाएं।
Step 2. नए यूज़र वाले बॉक्स पर क्लिक करें। यह आपको रजिस्ट्रेशन पेज पर ले जाएगा।
Step 3. यहां Passport Seva की वेबसाइट जाएं। जिस शहर में रह रहे हैं उसका पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करें। यह भी सुनिश्चित करें कि आपने अपना नाम वैसे ही लिखा है जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट पर मौजूद है। फॉर्म का बाकी हिस्सा बेहद ही आसान है। 
Step 4. जब काम पूरा हो जाए तब Register पर क्लिक करें।
Step 5. अब जब आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो Passport Seva की वेबसाइट पर वापस जाएं।
Step 6. हरे रंग वाले Login बटन पर क्लिक करें।
Step 7. अपना ईमेल आईडी लिखें और Continue पर क्लिक करें।
Step 8. अपना ईमेल, पासवर्ड और इमेज में बने कैरेक्टर्स को टाइप करें। इसके बाद Login पर क्लिक करें।
Step 9. Apply for Fresh Passport/Reissue of Passport पर क्लिक करें।
Step 10. आपके पास दो विकल्प हैं। आप फॉर्म को डाउनलोड करके उसे भरकर फिर वापस वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं, या फिर इसे ऑनलाइन ही भरा जा सकता है। हमारा सुझाव होगा कि आप फॉर्म को ऑनलाइन ही भरें।
Step 11. ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप Click here to fill the application form online वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। यह Alternative 2 पेज के अंदर मौजूद रहता है। हम अब भी आपको इस विकल्प को चुनने का सुझाव देंगे, क्योंकि यह पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका है।
Step 12. अगले पेज पर आपको नए पासपोर्ट या री-इश्यू, सामान्य या तत्काल, 38 पन्ने या 60 पन्ने के बीच चुनना होगा। अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से विकल्प चुनें और इसके बाद Next पेज पर क्लिक करें।
Step 13. आपको अगले पेज में निजी जानकारियां देनी होगीं। इस बात का ध्यान रहे कि आप जो जानकारी दे रहे हैं वो आपके पास मौजूद डॉक्यूमेंट से पूरी तरह से मेल खाती हों।
Step 14.  फॉर्म भर लेने के बाद निचले हिस्से में दायीं तरफ बने Submit Application बटन पर क्लिक करें।
Step 15. फॉर्म भर लेने के बाद एक बार फिर उस वेब पेज पर वापस जाएं जिसका जिक्र 9वें नंबर के स्टेप में किया गया है।
Step 16. View Saved/Submitted Applications पर क्लिक करें।
Step 17. आप उस एप्लिकेशन को देख पाएंगे जिसे थोड़ी देर पहले सब्मिट किया था। इसके बगल में बने रेडियो बटन पर क्लिक करें। इसके बाद Pay and Schedule Appointment पर क्लिक करें।
Step 18. आप उस एप्लिकेशन को देख पाएंगे जिसे थोड़ी देर पहले सब्मिट किया था। इसके बगल में बने रेडियो बटन पर क्लिक करें। इसके बाद Pay and Schedule Appointment पर क्लिक करें।
Step 19. Online Payment को सेलेक्ट करें और Next पर क्लिक करें। अब आपके शहर में मौजूद पासपोर्ट सेवा केंद्र की सूची स्क्रीन पर आएगी। इसमें एप्वाइंटमेंट के लिए सबसे नजदीक की तारीख और वक्त का भी जिक्र होगा।
Step 20. PSK Location के बगल में बने ड्रॉप डाउन मेन्यू में से अपनी सुविधा अनुसार एक विकल्प का चुनाव कर लें।
Step 21. इसके बाद इमेज में बने कैरेक्टर्स को टाइप करें। इसके बाद Next पर क्लिक करें।
Step 22. Pay and Book Appointment पर क्लिक करें।
Step 23. यह आपको पेमेंट गेटवे पेज पर ले जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट पूरा हो जाएगा, आप एक बार फिर Passport Seva की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे।
Step 24. अब आप एक पेज देख पाएंगे जिसपर Appointment Confirmation लिखा होगा। इस पेज पर Passport Seva Kendra (PSK) से मिले एप्वाइंटमेंट का पूरा डिटेल मौजूद होगा।
Step 25. Print Application Receipt पर क्लिक करें। अगले पेज पर आप अपने एप्लिकेशन का डिटेल्ड व्यू देख पाएंगे। एक बार फिर Print Application Receipt पर क्लिक करें।
Step 26. अगले पेज पर आप रिसिप्ट का प्रीव्यू देख पाएंगे। एक बार फिर Print Application Receipt पर क्लिक करें। ऐसा करने के बाद आप अपने एप्वाइंटमेंट कंफर्मेशन का प्रिंट आउट ले पाएंगे।
Step 27. आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र पर एंट्री के लिए इस रिसिप्ट के प्रिंट आउट की जरूरत पडे़गी। अब आप निर्धारित समय पर पासपोर्ट सेवा केंद्र पर पहुंच जाएं। हम अपने अनुभव से बता रहे हैं कि अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट मौजूद है तो आपको दो घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए।

Passport Apply कैसे करें आसानी से How to apply for Passport easily

सबसे पहले passport को online apply करें.
फिर अपने निकटवर्ती PSK को जाकर अपने सारे documents को submit करें और उसे verify भी करवाएं. ऐसे करने पर आपको एक message मिल जाएगी की आपने Passport Seva Kendra को आकर अपना documents verify करवा लिया है।
इसके बाद आपको Police Verification शुरू करना होगा. जिसे होने में कम से कम 3 सप्ताह लग जायेंगे. Verification के लिए आप police station भी जाना पड़ सकता है. ये कार्य चलते वक़्त आपको बिच बिच में हो रहे updates के बारे में message के द्वारा सूचित कर दिया जायेगा।
फिर कुछ दिनों के बाद आपके passport की printing start हो जाएगी। एक बार वो complete हो जाने पर आपको SMS मिल जाएगी।
फिर आपके Passport को Speed Post के द्वारा आपके Address पर भेज दिया जायेगा।
इस पुरे procedure को normal तरीके से होने के लिए 40 से 45 days लग जाते हैं।

भारतीय पासपोर्ट आवेदन की नई प्रणाली Indian Passport Application New System

2007 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक नया पासपोर्ट जारी करने की व्यवस्था लागू की गई है। यह सेवा पासपोर्ट सेवा परियोजना के तहत अनुमोदित की गई है। इस नई प्रणाली के तहत कई सुविधाएं उपलब्ध हैं 
जैसे कि पासपोर्ट जारी करने, पासपोर्ट के प्रेषण के साथ जुड़ी गतिविधियाँ, उन्हें सत्यापन के लिए ऑनलाइन पुलिस विभाग से जोड़ना और इस प्रणाली द्वारा केंद्रीकृत पासपोर्ट छपाई को बनाए रखना है। इस नई प्रणाली ने आवेदन प्रक्रिया को त्वरित और परेशानी मुक्त बना दिया है।
अब एक आवेदक नए या पुराने पासपोर्ट को पुनः प्राप्त करने के लिए 77 पासपोर्ट सेवा केंद्रों में से किसी पर भी जा सकता है।
नोटपुलिस वैरिफिकेशन पूरा होने के बाद ही आपको आपका पासपोर्ट मिलेगा। इस दौरान आप अपने एप्लिकेशन का स्टेटस यहां जांच सकते हैं।

पासपोर्ट एप्पलीकेशन स्टेटस Passport Application Status

पासपोर्ट स्टेटस को ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। इसके लिए आपको पीएसपी पोर्टल आईई या फिर भारत सरकार की वेबसाइट www.passportindia.gov.in पर विजिट करना होता है । इसके बाद यहाँ पर आप  ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस विकल्प पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद आपके सामने एक पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको पासपोर्ट से जुड़ी बहुत सी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी।

पासपोर्ट का स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें How to check passport status online

Step 1. भारतीय पासपोर्ट का स्टेटस ऑनलाइन चेक करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट (passportindia.gov.in) पर जाकर तीन विकल्प एप्लीकेशन स्टेटस, डिपलोमेटिक/आफिशियल अप्लीकेशन स्टेटस, आरटीआई स्टेटस पर जाना होगा।
Step 2. अब track Online Status में क्लिक कीजिए
Step 3. एप्लिकेशन स्टेटस विकल्प का चयन करें। तथा आवेदक की फाइल संख्या और जन्म तिथि दर्ज करने के बाद “track” बटन पर क्लिक करें ।
Step 4. Status Tracker की जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।
यदि आप और अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण चाहते हैं तो, कृपया भारत सरकार के राष्ट्रीय कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-258-1800 पर संपर्क कर सकते हैं।

Passport Appointment Fix कैसे करें

यदि आप भारत में पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आवेदक को सत्यापन आवेदन करने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में उपस्थित होना होगा, जो भी जानकारी आपने उस आवेदन पत्र में प्रस्तुत की है।

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इसके लिए, आवेदक को पहले एक अपॉइंटमेंट लेना होगा जो कुछ चरणों का पालन करके किया जा सकता है:
Step 1: सबसे पहले आपको ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा पोर्टल में अपनी पंजीकृत लॉगिन आईडी के साथ लॉगिन करना होगा।
Step 2: इसके बाद आपको Fresh / reissue passport के लिए क्लिक करना होगा और आवेदन करना होगा।
Step 3: इसके बाद आपको फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण भरने होंगे और फिर इसे जमा करना होगा।
Step 4: फिर आपको लिंक “Pay and Schedule Appointment” पर क्लिक करना होगा जो “View Saved / Submitted Applications” स्क्रीन में मौजूद होगा, ऐसा करने से आपको अपॉइंटमेंट स्लॉट अलॉट हो जाएगा।

Passport Rules जिनके बारे में सभी को पता होना चाहिए

विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों में बहुत सारे बदलाव किए हैं जिनका आपको पालन करना है यदि आप एक नया पासपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन यह सच है कि इन नए नियमों के साथ, पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है। तो फिर आइए जानते हैं क्या हैं ये नए नियम।
पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए सभी आवेदकों के पास निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक होना चाहिए:
  • Driving Licence
  • Public Life Insurance Company issued policy bonds
  • Election Photo Identity Card
  • Pay pension order
  • Service record (यदि आप कोई Government Employees हो तब)
  • Aadhaar Card or E-Aadhaar
  • PAN card
  • Matriculation Certificate or school leaving certificate or transfer certificate
  • Birth Certificate
  • अगर आप एक divorce हो या फिर आप separate रहते हो तब आपको passport application form में अपने spouse(husband या wife) का नाम भरने की कोई भी जरुरत नहीं है।
  • Mother’s name, father’s name या legal guardian’s name (नाम) का Form में होना अनिवार्य है। लेकिन केवल ही नाम का होना काफी है। इससे single parents को अपने बच्चे के लिए passport apply करने में आसानी होती है। ध्यान रहे की form में पिता का अन्यथा माता का नाम का होना अनिवार्य है।
  • Passport Rule में 1980 to nine annexes मेह्जुद हैं। जो की पहले 15 था। जहाँ कुछ annexes को merged कर दिया गया है और Annexes A, C, D, E, J and K को निकाल दिया गया है ।
  • सभी annexes को applicants के द्वारा self-declaration के तोर पर plain paper में देना होगा। अभी से कोई भी attestation, swearing by, या executive magistrate की कोई आवश्यकता नहीं है।
  • अगर बच्चा wedlock के बिना जन्म हो गया है तब applicant को निस्चित रूप से Annexure G submit करना होगा जब वो application भर रहा हो तब।
  • Marriage applicants को annexure K या marriage certificate प्रदान करने की कोई भी जरुरत नहीं है।
  • वहीँ domestically adopted बच्चों के लिए registered deed of adoption देना अनिवार्य नहीं है।
  • जिन बच्चों के कोई माँ बाप नहीं है वो अपने किसी orphanage के head से authorized paper में लिखवाकर भी passport के लिए apply कर सकते हैं।
  • Sanyasis और Sadhus यदि passports के लिए apply कर रहे हैं तब आपको अपने application में अपने spiritual Guru’s का नाम जरुर लिखना होगा।
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Passport Services पासपोर्ट सेवा

यदि आपको नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करना है, तो आपको ई-फॉर्म सबमिशन या ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के माध्यम से आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। इसके अलावा, आवेदक सीधे अपने संबंधित सीपीओ / पासपोर्ट कार्यालय / पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) / जिला पासपोर्ट सेल (डीपीसी) / स्पीड पोस्ट सेंटरों पर भी आवेदन पत्र जमा कर सकता है।
अन्य विभिन्न पासपोर्ट सेवाएँ क्या क्या हैं :

1. Fresh Passport issue करना : यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आप नए पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
2. Passport को Reissue करना : आप किसी अन्य पासपोर्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं यदि आप उसी पासपोर्ट के बदले में कोई पासपोर्ट चाहते हैं, तो इनमें से किसी भी कारण से apply कर सकते हैं:-
  •  मौजूदा व्यक्तिगत जानकारी में परिवर्तन।
  •  यदि वैधता 3 वर्ष के भीतर समाप्त हो जाती है / या समाप्त हो जाती है।
  •  यदि वैधता 3 वर्ष से अधिक समय पहले समाप्त हो रही है।
  •  अगर पासपोर्ट के पेज खराब हो गए हो ।
  •  अगर आपका पासपोर्ट खराब हो गया हो।
  •  अगर आपका पासपोर्ट खो गया हो ।

इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने कभी पासपोर्ट बनवाया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस उम्र में हैं, अगर आपके साथ कुछ होता है और आपका नया पासपोर्ट बनाने का इरादा है तो आपको हमेशा री-इशू की श्रेणी चुननी होगी।
3. Miscellaneous Service: Police Clearance Certificate (PCC) को issue कराना होता है।

Passport Issuing Authorities और Collection Centers

जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि MEA भारत में CPO और PSK और दूतावासों / वाणिज्य दूतावासों के साथ मिलकर काम करता है।
1. MEA – विदेश मंत्रालय भी कहा जाता है सरकार का एक हिस्सा है जो पासपोर्ट से संबंधित सभी कार्यों का ध्यान रखता है।  भारत में केवल एक MEA मौजूद है।
2. CPV – MEA, जिसे कॉन्सुलर पासपोर्ट और वीजा भी कहा जाता है, MEA का एक प्रभाग है जिसके द्वारा MEA पासपोर्ट जारी करने का काम करता है। पटियाला हाउस, नई दिल्ली में स्थित सीपीवी सभी आधिकारिक और राजनयिक पासपोर्ट की प्रक्रिया करता है।
3. PO/RPO – जिसे पासपोर्ट कार्यालय / क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भी कहा जाता है।  ये इश्यू या पासपोर्ट के लिए इंकार करते हैं। पीओएस पासपोर्ट-संबंधित प्रक्रियाओं और सेवाओं के बैक-एंड के रूप में कार्य करते हैं। इसके साथ ही वे पीएसके की भी देखरेख करते हैं। वे आवेदन को संसाधित करते हैं, उन्हें प्रिंट करते हैं और अनुमोदित पासपोर्ट भेजते हैं।  वह एमईए, राज्य पुलिस और राज्य प्रशासन से संबंधित है। इसके साथ, वे वित्तीय, कानूनी और आरटीआई गतिविधियों को भी संभालते हैं। वर्तमान में भारत में लगभग 37 पासपोर्ट कार्यालय हैं।
4. PSK – पासपोर्ट सेवा केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, वे पीओ के विस्तार हैं जिनके द्वारा पासपोर्ट से संबंधित प्रक्रियाओं और सेवाओं के सभी फ्रंट-एंड काम किए जाते हैं। यह एक ऐसी भौतिक जगह है जहाँ ऑनलाइन नियुक्ति मिलने पर आवेदकों को शारीरिक रूप से उपस्थित होना पड़ता है। यह वह जगह है जहां आपको अपने सभी दस्तावेज जमा करने होते हैं, तस्वीरें ली जाती हैं और आवेदन की समीक्षा की जाती है। फिर उन्हें प्रसंस्करण के लिए पासपोर्ट कार्यालय भेजा जाता है। अभी भारत में 77+ PSK काम कर रहे हैं।
5. PSLK – जिसे पासपोर्ट सेवा लगु केंद्र भी कहा जाता है।  ये पीओ के समान हैं जो पीएसके जैसी सेवाओं का प्रबंधन करते हैं।  लेकिन केवल कुछ क्षेत्रों जैसे कि पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र। उनकी मदद से, उन जगहों पर पीएसके का वजन कम हो जाता है। भारत में 16+ PSLK हैं। वे पूरी तरह से सरकार द्वारा निर्मित, संचालित और नियंत्रित हैं।
6. DPC, SPC, CSC – जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठ, स्पीड पोस्ट केंद्र और नागरिक सेवा केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। वे केवल नए पासपोर्ट की प्रक्रिया कर सकते हैं। अन्य सेवाएँ जैसे पुनर्जागरण, ततकाल उनके द्वारा नहीं किया जा सकता है।

पासपोर्ट के संबंध में विशेष बातें

कुछ क्षेत्रीय समूह जैसे दक्षिण अफ्रीकी देशों का समूह, यूरोपीय संघ, खाड़ी के देशों का समूह खाड़ी सहयोग परिषद और दक्षिण अमरीकी देशों का समूह मर्कोसर, अपने सदस्य देशों के नागरिकों को केवल पहचान पत्र के आधार पर यात्रा करने की अनुमति देते हैं।
 1995 में 26 यूरोपीय देशों ने एक दूसरे के यहां बिना सीमा नियंत्रण के आने-जाने संबंधी समझौता किया था। लेकिन एयरलाइंस कंपनी चाहे तो यात्रियों की पहचान के लिए पासपोर्ट की मांग कर सकती है। मिसाल के तौर पर अमरीकी नागरिक अगर कैरेबियाई देश या बरमूडा जा रहे हैं तो पासपोर्ट की जगह पर केवल पासपोर्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या मिलिट्री पहचान पत्र से काम चल सकता है।
 ब्रिटेन और आयरलैंड के नागरिक भी एक दूसरे के यहां केवल फोटो पहचान पत्र के साथ आ जा सकते हैं। ब्रिटेन की महारानी अकेली ऐसी ब्रितानी हैं जिन्हें पासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है।

पासपोर्ट विदेश में क्या काम आता है?

विदेश में लिकर खरीदने में करता है मदद विदेश घूमने के अलावा भी पासपोर्ट कई अन्य कामों में काम आता है। बगैर पासपोर्ट के आप विदेश में शराब नहीं पाएंगे। पासपोर्ट से आप विदेश में शराब, सिम कार्ड खरीद सकेंगे क्योंकि वहां बिना पासपोर्ट दिखाए बिना शराब या सिम कार्ड नहीं खरीद पाएंगे।

पासपोर्ट और वीजा में क्या अंतर होता है।What is the difference between a passport and a visa?

पासपोर्ट एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी भी देश द्वारा उसके नागरिक को विदेशों में यात्रा करने के लिए और उस व्यक्ति के पहचान पत्र (ID Proof) के रूप में दिया जाता है।
वीजा एक तरह की अस्थाई आधिकारिक अनुमति है जो किसी व्यक्ति को अपने देश के अलावा अन्य देश में घूमने, रहने या काम करने के लिए लेनी होती है।
पासपोर्ट एक छोटी डायरी जैसा दस्तावेज़ है। जबकि वीजा एक अधिकारिक मोहर है।
व्यक्ति के पास जिस देश की नागरिकता है उसी देश की सरकार पासपोर्ट ज़ारी करती है। जिस देश में व्यक्ति जाना चाहता है उस देश से वीजा ज़ारी करती है।
पासपोर्ट जारी करने का मकसद विदेश में यात्रा करते समय और अपने देश लौटते समय समय पहचान करना होता है।
वीजा जारी करने का मकसद विदेश में प्रवेश करना और वहां अधिकारिक रूप से अस्थाई तौर पर रहना होता है।
वीजा को दूतावास Embassy के द्वारा जारी किया जाता है जबकि पासपोर्ट को विशिष्ठ सरकारी विभाग (Specific Government Department) के द्वारा जारी किया जाता है।

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