सशस्त्र बल न्यायाधिकरण – Armed Forces Tribunal
सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की कार्य एवं शक्तियां
सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की संरचना
- न्यायाधिकरण की प्रत्येक खंडपीठ में एक न्यायिक सदस्य तथा अन्य प्रशासनिक सदस्य होते हैं।
- न्यायिक सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है।
- प्रशासनिक सदस्य के रूप में मेजर जनरल/समकक्ष या इससे ऊपर रैंक के सेवानिवृत सैन्य बल अधिकारी शामिल होते हैं। जज एडवोकेट जनरल (Judge Advocate General– JAG), सेना का विधिक व न्यायिक प्रमुख, को भी प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का अध्यक्ष
सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के बारे में अपवाद
- असम राइफल्स तथा तटरक्षक बल (Coast Guard) सहित अन्य अर्धसैनिक बल, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं।
- सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) को भारतीय दंड संहिता, और दंड प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में एक दाण्डिक न्यायालय माना जाता है।
- सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के फैसले के विरुद्ध अपील केवल उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। उच्च न्यायालयों को ऐसी अपीलों पर सुनवाई करने की अनुमति नहीं है।
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