क्या आप अपने इन अधिकारों को जानते हैं? ROCHAK TATHYA||


आइए जानते है इन क़ानूनी अधिकारों के बारे में 

अगर आप सार्वजनिक जगह पर अश्लील गतिविधियां करते हैं तो आपको तीन महीने की सजा हो सकती है । पुलिस का हैड – कांस्टेबल किसी ऐसे अपराध के लिए आपको दंड नहीं दे सकता जिसका जुर्माना 100 रुपये से अधिक हो । अगर आपने एक से अधिक कानून के नियमों का उलंघन किया तो आपका चालान किया जा सकता है । 
वर्ष 1861 में बने पुलिस एक्ट के अनुसार भारत के हर राज्य का पुलिस अधिकारी हमेशा ड्यूटी पर रहेगा । अगर किसी जगह पर आधी रात को भी कोई अपराध या घटना होती है तो पुलिसकर्मी को यह कहने का कोई अधिकार नहीं होता कि वह ड्यूटी पर नहीं हैं क्योंकि पुलिस एक्ट के अनुसार पुलिसकर्मी बिना वर्दी के भी हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं ।
अगर कोई व्यक्ति आप से काम लेकर या आपसे पैसे उधार लेकर आपको भुगतान नहीं करता तो आप अदालत में उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं । भारतीय अधिनियम के अनुसार अगर कोई आपको भुगतान नहीं दे रहा तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ अदालत में एप्लीकेशन लिख कर मामला दर्ज करवा सकते हैं । यह आपका कानूनी अधिकार होता है । आपके पास उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने का तीन साल का समय होता है जिससे आप ने पैसे लेने हैं ।
वर्ष 1956 में बने हिंदू गोद और रखरखाव अधिनियम के अनुसार अगर आप हिंदू धर्म के हैं और आपके एक बच्चा है तो आप दूसरा बच्चा गोद नहीं ले सकते । अगर आपका कोई बच्चा नहीं है और आप बच्चा गोद लेना चाहते हो तो आपकी और बच्चे की उम्र में कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना आवश्यक है । अगर पति पत्नी में सेक्स संबन्ध अच्छे नहीं हैं तो दोनों इस वजह को तलाक के सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं ।
भारत में अगर आप पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की वजह से दिन में एक बार जुर्माना लग गया है तो आप पर पुलिस अधिकारी पूरे दिन फिर जुर्माना नहीं लगा सकते । उदाहरण के लिए अगर आप पर दिन में एक बार हेलमेट ना पहनने का चालान हो गया है तो रात तक आप बिना हेलमेट पहने घूम सकते हैं और ट्रैफिक अधिकारी आप पर जुर्माना नहीं लगा सकता ।
महिलाएं , पुलिस को ई – मेल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकती हैं । दिल्ली पुलिस ने हाल ही में महिलाओं को ऐसी सुविधा दी है जिनमें महिलाएं घर बैठे – बैठे अपनी शिकायत को ई – मेल के माध्यम से दर्ज करवा सकती हैं और उन्हें पुलिस स्टेशन आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी । भारत में अभी भी बहुत सारे लोग लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी अपराध मानते हैं । भारतीय कानून के अनुसार लिव – इन रिलेशनशिप अवैध नहीं है लेकिन लिव – इन रिलेशनशिप में रहने वाले पुरुष और महिला को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है । अगर लिव – इन रिलेशनशिप में बच्चे का जन्म होता है तो उसका माता – पिता की प्रॉपर्टी पर पूरा – पूरा अधिकार होगा ।
आपके एल . पी . जी गैस कनेक्शन के साथ आपको 40 लाख रूपये तक की इंश्योरेंस स्वत : मिलती है । यानि खुदा – न – खास्ता यदि आपके गैस सिलिंडर में विस्फोट होता है तो आपको 40 लाख रूपये तक का मुआवजा मिल सकता है ।
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Hello friends, I am Ashok Nayak, the Author & Founder of this website blog, I have completed my post-graduation (M.sc mathematics) in 2022 from Madhya Pradesh. I enjoy learning and teaching things related to new education and technology. I request you to keep supporting us like this and we will keep providing new information for you. #We Support DIGITAL INDIA.

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