[आवेदन पत्र] मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2022 | Madhya Pradesh Maternity Assistance Scheme
मध्य प्रदेश मातृत्व सहायता योजना पंजीकरण 2022 | ऑनलाइन पंजीकरण मातृत्व सहायता योजना एमपी | आवेदन पत्र डाउनलोड मातृत्व सहायता योजना मध्य प्रदेश
यह योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। मध्यप्रदेश मातृत्व सहायता योजना के माध्यम से श्रमिक परिवारों की गर्भवती महिलाओं को वित्तीय लाभ प्रदान किया जायेगा। महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह योजना शुरू की गई है। योजना के तहत कामकाजी वर्ग की गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत राज्य के श्रमिक परिवारों की गर्भवती महिलाएं ही लाभान्वित होंगी।
अगर आप भी इस योजना के तहत आवेदन करने के इच्छुक हैं और लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश मातृत्व सहायता योजना 2022
गर्भवती महिलाओं की सेहत में सुधार के लिए यह योजना शुरू की गई है। यह योजना एमपी में लागू की गई है। इस योजना में मां और बच्चे को पर्याप्त पोषण प्रदान करने के अनुसार सहायता राशि दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है ताकि वह अपनी और अपने नवजात की देखभाल कर सके और अच्छी परवरिश दे सके।
इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यह राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। मध्य प्रदेश मातृत्व सहायता योजना इससे जुड़ी जानकारी जानने के लिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें।
एमपी मातृत्व सहायता योजना
यह योजना मप्र राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2018 को शुरू की गई थी। योजना के तहत श्रमिक वर्ग की गर्भवती महिलाओं को 16,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पंजीकृत महिला कामगारों को न्यूनतम 45 दिन का वेतन और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1400 रुपये का पोषण भत्ता और इस योजना में लाभ अधिकतम तीन प्रसव तक देय होगा। पंजीकृत महिला कामगारों के लिए 45 दिन का न्यूनतम वेतन और 1400 रुपये। ग्रामीण क्षेत्र के लिए पोषाहार भत्ता एवं 1000 रु. शहरी क्षेत्र के लिए और पंजीकृत पुरुष श्रमिकों के लिए 15 दिनों का न्यूनतम वेतन देय है (प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को घोषित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर)। इसके अलावा, आवेदन डिलीवरी की तारीख से 60 दिनों के भीतर जमा किया जाना चाहिए।
गर्भवती महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश मातृत्व सहायता योजना 2022
राज्य की गर्भवती महिलाएं जो श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूरों की पत्नियां हैं या जो विभाग में पंजीकृत हैं, वे ऑनलाइन आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकती हैं। योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत लाभार्थी गर्भवती महिलाओं के पतियों को भी 15 दिनों के पितृत्व का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा। अगर आप भी योजना के तहत लाभान्वित होने के इच्छुक हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
एमपी मातृत्व सहायता योजना के तहत लाभ
मध्य प्रदेश मातृत्व सहायता योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को उनकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए लगभग 16 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि महिलाओं को दो किश्तों में प्रदान की जाएगी, जिसमें पहली किश्त 4000 रुपये होगी। इसके अलावा, डिलीवरी के अंतिम 3 महीनों में 4 टेस्ट के बाद 12 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इस प्रकार श्रमिक गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में 50 प्रतिशत मजदूरी के रूप में वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने के बाद ही आपको इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा।
योजना की प्रकृति | चरणों | फायदा |
पहली किस्त | गर्भवती होने पर | 4,000/- |
दूसरी किस्त | गर्भावस्था के अंतिम 3 महीने | 12,000/- |
कुल लाभ | पिछले 3 महीनों में परीक्षण के बाद | 16,000/- |
मातृत्व सहायता योजना की विशेषताएं एमपी
- यह योजना 1 अप्रैल 2018 को एमपी राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी।
- यह योजना श्रम विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा लागू की जाएगी।
- यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को प्रदान किया जाएगा।
- मध्य प्रदेश श्रमिक वर्ग की गर्भवती महिलाओं को 16,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- मध्य प्रदेश मातृत्व सहायता योजना के तहत परिवार के अधिकतम तीन प्रसव तक लाभ देय होगा।
- मध्यप्रदेश मातृत्व सहायता योजनान्तर्गत पंजीकृत महिला श्रमिकों को 45 दिन का न्यूनतम वेतन देय होगा।
- 1400 रु. ग्रामीण क्षेत्र के लिए पोषाहार भत्ता एवं 1000 रु. शहरी क्षेत्र के लिए और पंजीकृत पुरुष कामगार के लिए न्यूनतम 15 दिन का वेतन देय है।
- गर्भवती महिलाओं के पतियों को भी 15 दिनों के पितृत्व का आर्थिक लाभ प्रदान किया जाएगा।
- नागरिकों के लिए, डिलीवरी की तारीख से 60 दिनों के भीतर आवेदन जमा करना आवश्यक है।
- यह राशि महिलाओं को दो किश्तों में प्रदान की जाएगी, जिसमें पहली किश्त 4000 रुपये होगी।
- इस योजना के तहत आपको बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने के बाद ही लाभ प्रदान किया जाएगा।
- डिलीवरी के आखिरी 3 महीनों में 4 टेस्ट के बाद 12 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
सांसद प्रसूति सहायता योजना का संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | मध्य प्रदेश मातृत्व सहायता योजना |
संबंधित राज्य | मध्य प्रदेश |
शुरू किया | राज्य सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | श्रम विभाग |
लाभार्थी | श्रमिक वर्ग गर्भवती महिलाएं |
लाभ | गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आर्थिक लाभ |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
MP मातृत्व योजना के लाभ
विभिन्न निर्माण श्रमिकों को आर्थिक लाभ प्रदान करके उनके जीवन स्तर में सुधार लाने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। पंजीकृत महिला कामगारों के लिए 45 दिन का न्यूनतम वेतन और 1400 रुपये। ग्रामीण क्षेत्र के लिए पोषाहार भत्ता एवं 1000 रु. शहरी क्षेत्रों के लिए और पंजीकृत पुरुष श्रमिकों के लिए 15 दिनों का न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाएगा।
मध्य प्रदेश मातृत्व सहायता योजना का क्रियान्वयन
महिला मातृत्व योजना का लाभ अधिकतम तीन प्रसव तक देय है। पंजीकृत निर्माण श्रमिक की डिलीवरी के बाद, रु। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1400 और रु। शहरी क्षेत्र के लिए 1000 पोषाहार भत्ता देय है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारी एवं
शहरी क्षेत्रों में सिविल सर्जन/अधीक्षक मेडिकल कॉलेज अस्पताल/विकास खंड चिकित्सा अधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करते रहेंगे।
मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना में आवेदन करने की पात्रता
- लाभार्थी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक या उसके पति/पत्नी को स्थिति के अनुसार लाभ प्रदान किया जाएगा।
- पंजीकरण का नवीनीकरण/वार्षिक अंशदान आवेदन के समय जमा किया जाना चाहिए।
- 1400 रु. ग्रामीण क्षेत्र के लिए पोषाहार भत्ता एवं 1000 रु. शहरी क्षेत्रों के लिए और 15 दिनों के न्यूनतम वेतन के लिए पंजीकृत पुरुष श्रमिक पात्र होंगे।
- योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों को दिया जाएगा।
- योजना का लाभ केवल उन श्रमिक महिलाओं को दिया जाएगा जो राज्य की मूल निवासी हैं।
एमपी मातृत्व योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- श्रम पंजीकरण आईडी
- आय प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- पते का सबूत
आवेदन मातृत्व सहायता योजना
एमपी मातृत्व सहायता योजना के तहत आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
- मध्य प्रदेश मातृत्व सहायता योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा ग्रामीण क्षेत्र के लिये प्रखंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जाएं।
- शहरी क्षेत्र में सिविल सर्जन/अधीक्षक मेडिकल कॉलेज अस्पताल/प्रखंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जाएं।
- यहां जाने के बाद आपको आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- इसके बाद आपको उस आवेदन पत्र में अपनी व्यक्तिगत, संपर्क, निवास आदि की जानकारी भरनी होगी।
- अब आपको फॉर्म में श्रमिक महिला के गर्भधारण की जानकारी भरनी है।
- उसके बाद आपको अपने आवेदन पत्र को सभी दस्तावेजों के साथ संलग्न करना होगा और संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।
एमपी प्रसूति सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र
- एमपी महिला मातृत्व सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड आपके लिए सबसे पहले श्रम विभाग एमपी का आधिकारिक वेबसाइट के लिए जाओ
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आप यहाँ फार्म आपको ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- जब आप क्लिक करते हैं समेकित आवेदन पत्र विकल्प दिखाई देगा। अपनी स्क्रीन पर इसे क्लिक करने पर आवेदन पत्र पीडीएफ खुलेगा
- इसे प्रिंट करें या डाउनलोड करें।
ध्यान दें – यह आवेदन पत्र श्रम विभाग की सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए होगा। मातृत्व सहायता योजना में आवेदन के लिए भाग भरना अनिवार्य होगा
मातृत्व सहायता योजना के उद्देश्य
- मध्यप्रदेश मातृत्व सहायता योजना का उद्देश्य श्रमिक वर्ग की गर्भवती महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना है।
- इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चे के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए यह योजना लागू की जा रही है।
- मध्यप्रदेश मातृत्व सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में शिशु मृत्यु दर को कम करना है।
- यह योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए लागू की गई है।
- मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना का उद्देश्य महिला बच्चे के जन्म से पहले और बाद में अच्छा आराम प्रदान करना है।
- इस योजना में सहायता राशि मां और बच्चे को पर्याप्त पोषण प्रदान करने के अनुसार दी जाती है।
- गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान उचित व्यायाम, देखभाल और संस्थागत सेवा के उपयोग को बढ़ावा देना।
- बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को नकद प्रोत्साहन प्रदान करना।
- इसका मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना के तहत गर्भवती माताओं को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करना है।
हेल्पलाइन और संपर्क
मध्य प्रदेश मातृत्व सहायता योजना किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी या समस्या समाधान से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दी गई हेल्पलाइन पर संपर्क करें।
अधिकारी का नाम | पद | पता | ईमेल | TELEPHONE | फैक्स |
बृजेंद्र प्रताप सिंह | श्रम मंत्री | मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल – 462004 | 0755 | 0755 | |
उमाकांत उमराव आईएएस | प्रमुख सचिव, मप्र सरकार | मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल | pslabour@mp.gov.in | 0 | 0 |
– आईएएस | प्रमुख सचिव, मप्र सरकार | कमरा नं 111, प्रथम तल, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 462004 | pslabour@mp.gov.in | 07552550447 | 0755 |
वीरेंद्र सिंह रावत आईएएस | श्रम आयुक्त | न्यू मोती बंगला, एमजी रोड, इंदौर – 452 007 | Commlab@nic.in | 07312432822 | 07312536600 |
छोटे सिंह आईएएस | उप. सचिव | मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल | dslabourmp@mp.gov.in | 0 | 07552555232 |
, | अतिरिक्त श्रम आयुक्त | , | 0 | 0 | |
प्रभात दुबे | अतिरिक्त श्रम आयुक्त | कार्यालय श्रम आयुक्त, न्यू मोती बंगला, एमजी रोड, इंदौर (एमपी) | प्रभातदुब@mp.gov.in | 07312536600 | |
लक्ष्मी प्रसाद पाठक | उप. श्रम आयुक्त | कार्यालय श्रम आयुक्त, न्यू मोती बंगला, एमजी रोड, इंदौर | 07312539560 | 0731536600 | |
स्थापना/प्रशासन अनुभाग | श्रम आयुक्त | न्यू मोती बंगला, एमजी रोड, इंदौर 452 007 | LCMPestt@mp.gov.in | 0731 | 07312536600 |
श्री बीएल बंगरिया | निर्देशक | ईएसआई सेवा निदेशालय, नंदा नगर, इंदौर | esiind@mp.gov.in | 07312556064 | 07312556064 |
राजशेखर सिंह | निर्देशक | औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा निदेशालय, न्यू मोती बंगला, एमजी रोड, इंदौर – 452 001 | dihsindore@mp.gov.in | 07312533482 | 07312533482 |
मेघना भट्ट | सचिव | एमपी स्लेट पेंसिल वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, महू – नीमच रोड, मंदसौर – 458 001 | SPBoard@mp.gov.in | 07422255695 | |
पी. जैसमीन अली (सहायक सचिव/एएलसी) | सहायक श्रम आयुक्त | मप्र श्रम कल्याण बोर्ड, 83-मालवीय नगर, भोपाल – 462 003। | एलडब्ल्यू बोर्ड@mp.gov.in | 07552572753 | 07312762978 |
हेल्प डेस्क – ईमेल: LCMPIT@mp.gov.in | श्रम आयुक्त | हेल्प डेस्क – ऑनलाइन सिस्टम: कृपया ईमेल करें: LCMPIT@MP.GOV.IN | lcmpit@mp.gov.in | 0 | |
, | सचिव | एमपी भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, आर-23, जोन-01, महाराणा प्रताप नगर (एमपी नगर), भोपाल – 462 021 | BOCBoard@mp.gov.in | 07552552663 | 07552552662 |
, | अवर सचिव | मंत्रालय भोपाल | pslabour-mp@nic.in | 2512337 | |
, | अवर सचिव | मंत्रालय भोपाल | pslabour-mp@nic.in | 2512337 |
Final Words
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