[रजिस्ट्रेशन] एमपी निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना | MP DIVYANG VIVAH PENSION YOJANA

[रजिस्ट्रेशन] एमपी निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना

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राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजन के विवाह हेतु इस योजना की शुरूआत की है। योजना के अंतर्गत राज्य के विकलांगजन को उनके विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे विवाह हेतु आवश्यक वस्तुओं की खरीद कर सकें। इसके अतिरिक्त इस वित्त लाभ से वे अपना जीवन यापन भी सुविधापूर्वक कर सकते है। MP DIVYANG PENSION YOJANA के अन्तर्गत दिव्यांगजनों कों शादी विवाह करने पर प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार प्रदान किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त यह हितलाभ दिव्यांग युवक व युवतियों दोनों को प्रदान किया जाएगा और ग्रामीण एवं शहरी दोनों को योजना के तहत सम्मिलित किया जाएगा। बता दें राज्य के मूल निवासी दिव्यांगजन को ही इस योजना के माध्यम से लाभन्वित किया जाएगा।

इस योजना के अतंर्गत लाभ लेने हेतु आप ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है और योजना के माध्यम से आर्थिक लाभ पा सकते है।

मध्यप्रदेश निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना

राज्य सरकार ने यह योजना राज्य के उन लोगों के लिए आरंभ की है जो शारीरिक रूप से विशेष है अर्थात जो व्यक्ति दिव्यांग है। राज्य सरकार की इस योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों की विवाह हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में धनराशि प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपना जीवन सुविधापूर्वक निर्वाह कर सकें। इस योजना के तहत 21 वर्ष आयु के विकलांग व्यक्ति को लाभ दिया जाएगा। अधिकतम विकलांग व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह हेतु साधन जुटाने में असमर्थ होते है जिसके कारण उन्हें बहुत-सी समस्याओँ का सामना करना पड़ता है। इसी स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का आरंभ किया है। इसका लाभ राज्य का कोई भी 40 प्रतिशत या उससे विकलांगता वाला व्यक्ति ले सकता है।

राज्य सरकार की इस योजना की क्या विशेषताएं है, क्या लाभ है इसके अलावा पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन स्थिति की जांच आदि की जानकारी हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से प्रदान करेंगे। योजना से संबंधित अन्य जानकारी हेतु इस आर्टिकल का पूर्ण अध्य्यन करें।

MP DIVYANG VIVAH PENSION YOJANA 2021

राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना की शुरूआत की गई है। योजना के माध्यम से दिव्यांग दंपत्तियों को वित्त लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना के अतंर्गत शारीरिक एवं मानसिक रूप दोनों प्रकार से दिव्यांग होने की स्थिति में भी लाभ प्रदान किया जाएगा। यदि आप भी राज्य सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के अंतर्गत लाभन्वित होना चाहते है तो आप भी योजना के अतंर्गत ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते है। इस योजना के पात्र केवल दिव्यांगजन ही होंगे, जो योजना संबंधी सभी पात्रताओं पूरा करते होंगे। इसके अतिरिक्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ही योजना के माध्यम से लाभन्वित किया जाएगा।

हितलाभ एमपी दिव्यांग विवाह अनुदान योजना

MP DIVYANG VIVAH PENSION YOJANA के माध्यम से युवक के निःशक्त होने पर सामान्य युवती से तथा युवती के निःशक्त होने पर सामान्य युवक से विवाह होने पर राशि रू० 2.00 लाख प्रोत्साहन राशि। युवक एवं युवती दोनों के निःशक्त होने पर संयुक्त रुप से दम्‍पत्ति को रु० 1.00 लाख सहायता राशि दी जाएगी।

See also  मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु योजना | Madhya Pradesh Gramin Kamgar Setu Scheme
विवाह स्थिति हितलाभ
युवक के निःशक्त होने पर सामान्य युवती से विवाह करने पर 2 लाख रूपए
युवती के निःशक्त होने पर सामान्य युवक से विवाह होने पर 2 लाख रूपए
युवक एवं युवती दोनों के निःशक्त होने पर संयुक्त रुप से दम्‍पत्ति 1 लाख रूपए

रजिस्ट्रेशन निश्कतजन विवाह प्रोत्साहन योजना

मध्य प्रदेश के जो विवाह करने वाले दिव्यांगजन इस योजना के अतंर्गत ऑनलाइन आवेदन करने हेतु इच्छुक है वे ऑनलाइन जाकर पंजीकरण कर आवेदन कर सकते है। इसके अतिरिक्त आप ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते है। योजना के अतंर्गत पंजीकरण करने हेतु दिव्यांग कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिएं। इसके अतिरिक्त दिव्यांग युवक की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। यदि आप योजना के अतंर्गत सभी पात्रता मानदंड़ों को पूरा करते है तो आप इस योजना के अतंर्गत लाभ के पात्र हो सकते है।

निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना की विशेषताएँ

  • MADHYA PRADESH NISHAKAT VIVAH YOJANA मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है, जिसमें विकलांगजन को विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • MP DIVYANG VIVAH PENSION YOJANA की शुुरूआत राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की गई है।
  • युवक विकलांग है तो उसे 2 लाख रूपए यदि कन्या विकलांग है तो उन्हें 2 लाख रूपए का हितलाभ प्रदान किया जाएगा।
  • योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु युवक की आयु 21 वर्ष तथा कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिएं।
  • इस योजना के माध्यम से दोनों दंपत्ति के विकलांग होने पर 1,00,000 रूपए का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • यह वित्त लाभ आपको डीबीटी के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
  • इसके अलावा राज्य के मूल नागरिकों को ही इस योजना के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • आप ऑनलाइऩ जाकर पंजीकरण कर आवेदन कर सकते है। इसके अतिरिक्त आप ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते है।
  • MP DIVYANG VIVAH PENSION YOJANA के अतंर्गत शारीरिक एवं मानसिक रूप दोनों प्रकार से दिव्यांग होने की स्थिति में भी लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत आवेदन करने हेतु 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले आवेदन ही मान्य होंगे।
  • ग्रामीण एवं शहरी दोनों को इस योजना के अतंर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • इसके अलावा युवक-युवती दोनों इस योजना के अतंर्गत लाभन्वित हो सकते है।

MP DISABILITY VIVAH ANUDAN का संक्षिप्त विवरण

योजना का नाम निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना
संबंधित राज्य मध्य प्रदेश
शुरू की गई राज्य सरकार द्वारा
संबंधित विभाग दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग
लाभार्थी राज्य के दिव्यांगजन
लाभ विवाह हेतु वित्त प्रोत्साहन राशि
अधिकारिक वेबसाइट Click here

मध्यप्रदेश निश्कत शादी प्रोत्साहन योजना आवेदन संबंधी नियम व शर्ते

  • निःशक्त विवाह प्रोत्साहन सहायता उनके पूरे जीवनकाल में एक बार दी जाएगी।
  • विधवा/परित्यक्ता/विधुर होने की स्थिति में पूर्व सहायता प्राप्त कर लेने की स्थिति में पुनः उसे पात्रता नहीं आवेगी ।
  • दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 40 प्रतिशत निःशक्तता होना आवश्यक है जो दंपत्ति (पति/पत्नी में से कोई एक निःशक्त है वही आवेदन कर सकेगा। दोनों के निःशक्त होने की स्थिति में संयुक्त रुप से आवेदन करना होगा ।
  • विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि विवाह धार्मिक/सामाजिक रीति-रिवाज एवं विधि पूर्वक संपन्न हुआ है तो उसका प्रमाण पत्र अभिकथन/शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
  • निःशक्त दंपत्ति (पति/पत्नी) यदि दोनों संयुक्त रुप से आवेदन करते है तो पति के मूल निवास का स्थान जहां उसका स्थाई पता, भवन, परिसंपत्ति, भूमि आदि की पुष्टि की जाकर पति/पत्नी को एक स्थान पर यथा पति के मूल निवास जिले में लाभ दिया जायेगा ।
    • यही व्यवस्था यदि पत्नी विकलांग है और पत्नी का निवास स्थान पति से भिन्न है तो पत्नी आवेदक के रुप में जिस जिले की वह मूल निवासी है वहां उसको आवेदन करना होगा ।
  • विकलांग विवाह करने के पूर्व निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त के लिए उसी प्रकार आवेदन करना होगा जिस प्रकार मुख्यमंत्री कन्यादान/निकाह योजना के लिए आवेदन करना होगा।
    • निःशक्त दंपत्ति में से कोई आवेदन पत्र विवाह संपन्न होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर आवेदन करना होगा । अन्यथा निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं रहेगी ।
  • स्वीकृत सहायता निःशक्त व्यक्ति के विवाह विच्छेद अथवा विवाह विघटन 5 वर्ष के पूर्व होता है तो विवाह प्रोत्साहन सहायता राशि शासन को वापस करना होगी।
  • आवेदक द्वारा राशि वापस नहीं किये जाने की स्थिति में भू-राजस्व की बकाया की तरह सहायता राशि वसूली के योग्य होगी।
See also  मध्य प्रदेश किसान बागवानी विभाग आवेदन पत्र | ऑनलाइन किसान पंजीकरण, एप्लीकेशन फॉर्म [Madhya Pradesh Kisan Horticulture Scheme]

मध्यप्रदेश दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु पात्रता

  • दिव्यांग व्यक्ति राज्य के मूल निवासी होना चाहिए।
  • विधवा तथा विकलांग महिलाओं को योजना में पहले वरीयता दी जाएगी।
  • MP DIVYANG VIVAH PENSION YOJANA का लाभ केवल निर्धन परिवारों के दिव्यांगों के लिए है।
  • विकलांग विवाह प्रोत्साहन के अतंर्गत सभी वर्ग की निर्धन व्यक्ति आवेदन कर सकती है।
  • अनुसूचित जाति
  • अनुसूचित जनजाति
  • पिछङा वर्ग
  • सामान्य वर्ग
  • अल्पसंख्यक (समस्त मुस्लिम,सिक्ख,ईसाइ, जैन,बौद्ध पारसी वर्ग)
  • विवाह के समय लङकी की न्यूनतम आयु 18 होनी चाहिए।
  • विवाह करने वाले युवक की न्यूनतम आयु 21 होना अनिवार्य है।
  • निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम,1995 की धारा-२ में वर्णित परिभाषा अनुसार 40 % या उससे अधिक निःशक्तता हो।
  • न्यूनतम आयु- आवेदक के लिये 21 वर्ष तथा आवेदिका के लिये 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो।
  • विवाह धार्मिक रीति/सामाजिक रीति या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से विहित किया गया हो।
  • आवेदक/आवेदिका आयकरदाता न हो।
दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना एमपी ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज़
  • विवाह प्रमाण-पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र /शैक्षिक रिकार्ड जिसमें जन्मतिथि अंकित हो/ परिवार कुटुम्ब रजिस्टर प्रमाणित
  • मध्‍यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति
  • चिकित्‍सक द्वारा जारी नि:शक्‍तता प्रमाण पत्र की छायाप्रति
  • आयकरदाता न होने का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्‍त प्रमाण पत्र
  • आयु संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति
  • नि:शक्‍त दंपत्ति का संयुक्‍त दो पासपोर्ट साइज के फोटो
  • विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्‍यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति
  • परित्‍यक्‍तता होने की स्थिति में न्‍यायालयीन आदेश की छायाप्रति
  • बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमे बचत खाता नम्‍बर अंकित हो।

मुख्यमंत्री निश्कत विवाह प्रोत्साहन योजना में कैसे करें आवेदन

MP DIVYANG VIVAH PENSION YOJANA के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदक को आवेदन जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग को निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन या ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्र के आवेदक आवेदन कर सकते है।

ऑफलाइन आवेदन

दिव्यांजन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टैप फॉलो करें।

  • आवेदक को सर्वप्रथम दस्तावेज़ के साथ जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग में जाना होगा।
  • यहां जाकर योजना संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। इस आवेदन पत्र में आपको दंपत्ति की सभी व्यक्तिगत, संपर्क, निवास, बैंक खाता विवरण, विवाह आदि का विवरण अंकित करना होगा।
  • इसके उपरांत आपको सभी दस्तावेज़ आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करना होंगे।
  • दस्तावेज़ सलंग्न करने के उपरांत आपको आवेदन पत्र संबंधित विभाग में जमा करना होगा। आवेदन पत्र जमा करने पर आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी, उसे सहेजें।

नोट : नि:शक्‍तजन विवाह प्रोत्‍साहन योजना अंतर्गत आवेदक द्वारा आवेदन विवाह के उपरांत किया जाता है। नि:शक्‍तजनों द्वारा यदि मुख्‍यमंत्री कन्‍या विवाह योजना अंतर्गत भी शादी की जाती है तो उन्‍हे नि:शक्‍त विवाह सहायता योजना के साथ-साथ मुख्‍यमंत्री कन्‍या विवाह योजना का लाभ भी प्रदाय किया जाता है।  

ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड करेें

प्रपत्र का प्रकार डाउनलोड लिंक
मुख्यमंत्री निश्कत विवाह प्रोत्साहन योजना PDF Download
मध्यप्रदेश निश्कत विवाह प्रोत्साहन योजना का संपूर्ण विवरण PDF Download

ONLINE APPLY MP NISHAKT VIVAH PROTSAHAN YOJANA

निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आप एंरॉलमेंट नम्बर व समग्र आईडी से लॉगिन करके कर सकते है।

समग्र आईडी द्वारा आवेदन

  • ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम आपको सामाजिक न्याय एवं निश्कतजन विभाग की Official Website पर जाना होगा।
  • वेबसाइट पर जाने के बाद आपको इस प्रकार का होम पेज दिखेगा। होम पेज पर आपको निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना विकल्प दिखेगा, इस पर क्लिक करें।
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  • इस विकल्प का चयन करने पर आपकी स्क्रीन पर यह पेज खुल जाएगा। यहां आपको आवेदन के प्रकार (सिंगल या ज्वाइन) का चयन करें।
  • इसके बाद आपको अपनी समग्र आईडी अंकित करनी होगी।
  • अब अंत में आपको Find Members Details बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर आपकी स्क्रीन पर आवेदन पत्र खुल जाएगा।
  • इस आवेदन पत्र में आपको अपनी व्यक्तिगत, संपर्क, निवास, बैंक खाता विवरण आदि भरना होगा।
  • इसके बाद आपको अपने सभी दस्तावेज़ अपलोड करना होंगे। दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद आवेदन पत्र सेव करें।
  • अब अंत में फॉर्म सबमिट करने पर आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी, उसे सहेजें।
See also  [पंजीकरण] मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 2022 || [Registration] Chief Minister Economic Welfare Scheme 2022

एंरॉलमेंट आईडी द्वारा आवेदन करें

  • इस विकल्प का चयन करने पर आपकी स्क्रीन पर यह पेज खुल जाएगा। यहां आपको आवेदन के प्रकार (सिंगल या ज्वाइन) का चयन करें।
  • इसके बाद आपको अपनी एंरॉलमेंट आईडी अंकित करनी होगी।
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  • अब अंत में Click here बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपकी स्क्रीन पर आवेदन पत्र खुल जाएगा।
  • इस आवेदन पत्र में आपको अपनी व्यक्तिगत, संपर्क, निवास, बैंक खाता विवरण आदि भरना होगा।
  • इसके बाद आपको अपने सभी दस्तावेज़ अपलोड करना होंगे। दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद आवेदन पत्र सेव करें।
  • अब अंत में फॉर्म सबमिट करने पर आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी, उसे सहेजें।

ऑनलाइन आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया

  • MP DIVYANG VIVAH PENSION YOJANA के अंतर्गत ऑनलाइन एप्लिकेशन स्टेटस देखने हेतु सबसे पहले इस डारेक्ट लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार का पेज खु जाएगा।
  • यहां आपको समग्र आईडी अंकित करना होगी।
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  • अब अंत दिख रहे बटन सर्च पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपकी स्क्रीन आवेदन की स्थिति आ जाएगी।

आवेदन की जानकारी कैसे देखें

  • एप्लिकेशन डिटेल देखने हेतु सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के लिंक पर जाना होगा। वेबसाइट के लिंक पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा।
  • यहां आपको लिंग, कैटेगिरी, दिनांक, आवेदन प्रकार, रिपोर्ट प्रकार, जिला आदि का चयन करना होगा।
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  • इसके बाद दिख रहे बटन आवेदनों का विवरण देखें पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपकी स्क्रीन पर समस्त विवरण आ जाएगा।

टेम्परेरी रिजेक्टेड आवेदन अपडेट करें

  • आवेदन अपडेट करने हेतु सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के लिंक पर जाना होगा। वेबसाइट के लिंक पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा।
  • यहां आपको समग्र आईडी अंकित करना होगी।
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  • अब अंत दिख रहे बटन सर्च पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने पर आपकी स्क्रीन आवेदन का प्रारूप आ जाएगा इसे आप अपडेट कर सकते है।
एमपी विकलांग विवाह प्रोत्साहन के उद्देश्य
  • विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना एमपी के अंतर्गत निर्धन परिवार के विकलांग युवक- युवतियों के विवाह हेतु वित्त सहायता दी जाएगी।
  • विवाह प्रोत्साहन के तहत राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , पिछङा वर्ग, सामान्य वर्ग तथा अल्पसंख्यक को लाभ दिया जाएगा।
  • निर्धन परिवार इस धन से वैवाहिक कार्यों को सुलभ रूप से पूरा कर पाएँगे।
  • इसके अतिरिक्त परिवार की आधी समस्याओं का अंत होगा।
  • विवाह के लिए लोगों को कर्ज नही लेना पङेगा।
  • गरीबों को अपने घर,भूमि, खेत आदि गिरवी नही रखने पङेंगे।
  • MP DIVYANG VIVAH PENSION YOJANA का लाभ लेने हेतु आप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रकार से आवेदन कर सकते है।
  • इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले लोग भाग ले सकते है।
  • निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आर्थिक परिवारों दिव्यांगजन के विवाह हेतु कुछ धनराशि परिवार को प्रदान की जाती है।
  • इस योजना को राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। इसके अलावा योजना का लाभ एक परिवार की दो कन्याएँ ले सकती है।
  • विवाह संंबंधी इस योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए है। इस योजना का लाभ केवल राज्य के विकलांगो के लिए है।
  • इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की सभी वर्ग की युवक-युवती को यह लाभ दिया जाता है।
  • दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन के तहत राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , पिछङा वर्ग, सामान्य वर्ग तथा अल्पसंख्यक को लाभ दिया जाएगा।
  • MP DIVYANG VIVAH PENSION YOJANA के अंतर्गत कन्या एवं युवक के विवाह हेतु 1 लाख से 2 लाख की वित्त सहायता दी जाएगी।

हेल्पलाइन व संपर्क

मध्यप्रदेश निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना से संबंधित अन्य प्रकार की जानकारी या समस्या समाधान हेतु नीचे दी गई हेल्पलाइन पर संपर्क करें।

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश शासन
फोन नंबर: 0755-2556916
फ़ैक्स नहीं: 0755-2552665
ईमेल: dir.socialjustice@mp.gov.in

Commissioner, Social Justice
Phone No: 0755-2556916
Fax No: 0755-2552665
Email: dpswbpl@nic.in

Final Words

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